Khan Sir case updates: खान सर को मिल गई राहत, लेकिन ज्ञान बिंदु कोचिंग वाले रोशन आनंद सर को लगा झटका

Khan Sir case updates: पटना स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को मंगलवार 9 जून को बड़ा कानूनी झटका लगा। पटना की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। रोशन आनंद को खान सर के कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवाद और उससे संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था

अपडेटेड Jun 09, 2026 पर 12:49 PM
Khan Sir case updates: ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद को बड़ा झटका लगा है

Khan Sir case updates: बिहार की राजधानी पटना की एक सिविल कोर्ट ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के सिलसिले में गिरप्तार किया गया था। कोर्ट ने 8 जून को मामले में दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विचार-विमर्श के बाद अदालत ने मंगलवार 9 जून को आनंद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। रोशन आनंद की गिरफ्तारी चर्चा का विषय बना हुआ है।

रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद से पटना में चल रहा कोचिंग संस्थानों का विवाद इस बार नेशनल लेवल पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस मामले ने छात्रों, कोचिंग संचालकों और राजनीतिक हलकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। अदालत के इस फैसले के बाद रोशन आनंद को फिलहाल राहत नहीं मिली है। उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

हालांकि, उनके पास पटना हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील करने का विकल्प मौजूद है। मामले से जुड़ी आगे की कानूनी कार्रवाई और सुनवाई आने वाले दिनों में होने की संभावना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हाल ही में पुलिस की कार्रवाई और खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोपों के कारण रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है।


खान सर को मिली राहत

वहीं, दूसरी तरफ पटना की एक अदालत ने खान ग्लोबल स्टडीज का संचालन करने वाले फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर मंगलवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी। फैसल खान का नाम एक FIR में दर्ज है, जो एक सप्ताह पहले हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ी है, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी करने का आरोप है। यह घटना उस समय हुई थी जब कुछ असामाजिक तत्वों ने खान के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी।

खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने पटना में पत्रकारों से कहा, "अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और अगली सुनवाई पर केस डायरी तथा पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। फैसल खान ने सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

मौआर ने कहा, "सभी तथ्य कानून के अनुरूप अदालत के समक्ष रखे गए हैं। केस डायरी का परीक्षण करने के बाद अदालत से अंतिम आदेश पारित होने की उम्मीद है।" उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। मौआर ने कहा कि अदालत ने उन दो सुरक्षाकर्मियों के संबंध में भी केस डायरी और पृष्ठभूमि पेश करने को कहा है, जिन्हें पुलिस ने गुरुवार को हिरासत में लिया था।

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वकील के अनुसार, फैसल खान को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालों का वह जवाब देंगे। पिछले सप्ताह 15-20 लोगों के एक समूह ने राज्य की राजधानी पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी। साथ ही कोचिंग सेंटर पर भी पथराव किया था।

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