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मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, राज्यसभा नामांकन रद्द के खिलाफ याचिका नामंजूर

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन ने मध्यप्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। BJP की आपत्ति के बाद उनका नामांकन रद्द किया गया और कारण दिया गया कि उन्होंने अपने दस्तावेजों में अपने खिलाफ चल रहे एक मुकदमे की पूरी जानकारी नहीं दी

Shubham Sharmaअपडेटेड Jun 12, 2026 पर 2:09 PM
मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, राज्यसभा नामांकन रद्द के खिलाफ याचिका नामंजूर
कांग्रेस को बड़ा झटका! मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने मध्यप्रदेश से अपना राज्यसभा नामांकन रद्द होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों तरफ के तर्क सुनने के बाद उनकी याचिका पर आगे सुनवाई करने से साफ मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, "एक उम्मीदवार के लिए अपवाद नहीं बनाया जा सकता।" सुप्रीम कोर्ट ने नटराजन की रिट याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो चाहें तो चुनाव याचिका (Election Petition) दायर कर सकती हैं।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन ने मध्यप्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। BJP की आपत्ति के बाद उनका नामांकन रद्द किया गया और कारण दिया गया कि उन्होंने अपने दस्तावेजों में अपने खिलाफ चल रहे एक मुकदमे की पूरी जानकारी नहीं दी। नटराजन को यह फैसला गलत लगा, तो उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उनकी दलील थी कि नामांकन रद्द करने में "साफ और स्पष्ट गलती" हुई है, क्योंकि इस मामले में उन पर अभी कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दखल देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सुनी बात?

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