Mehul Choksi Arrest in Belgium: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13,000 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी बेल्जियम में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच, भारत सरकार के सूत्रों ने सोमवार (14 अप्रैल) को संकेत दिया कि अगले सप्ताह जमानत पर सुनवाई से पहले भारतीय एजेंसियों की एक टीम बेल्जियम का दौरा करेगी। अधिकारियों के अनुसार, चोकसी की जमानत याचिका पर अगले सप्ताह एक स्थानीय अदालत में सुनवाई होगी। चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बेल्जियम फेडरल पब्लिक सर्विस ऑफ जस्टिस ने सोमवार को कहा, "मेहुल चोकसी को शनिवार, 12 अप्रैल, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उसे आगे की न्यायिक कार्यवाही के लिए हिरासत में रखा गया है। उसके कानूनी सलाहकार तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। बेल्जियम फेडरल पब्लिक सर्विस ऑफ जस्टिस इस बात की पुष्टि कर सकता है कि भारतीय अधिकारियों ने चोकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध पेश किया है।"
13,000 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में चोकसी के भांजे एवं हीरा व्यापारी नीरव मोदी के बाद दूसरे प्रमुख आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शनिवार (12 अप्रैल) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई। चोकसी इलाज के लिए बेल्जियम गया था जिसके बाद से वह वहीं था। भारत छोड़ने के बाद से वह 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था।
सूत्रों ने बताया कि कुछ समय पहले ही उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस को हटा दिया गया था। तभी से भारतीय एजेंसियां उसे प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लाने के प्रयास में लगी हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत भारतीय एजेंसियों ने 2018 और 2021 में मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा जारी कम से कम दो ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट अपने बेल्जियम समकक्षों के साथ साझा किए हैं।
'ओपन-एंडेड' गिरफ्तारी वारंट का मतलब ऐसे वारंट से है जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है। उसकी कोई समयसीमा नहीं होती। यह वारंट तब तक वैध रहता है जब तक कि इसे अदालत द्वारा रद्द न कर दिया जाए या आरोपी को गिरफ्तार न कर लिया जाए। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी/हिरासत के बाद औपचारिक कागजी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि चोकसी मेडिकल आधार पर जमानत मांग सकता है।
चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि उनके मुवक्किल को बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को हिरासत में ले लिया। उन्होंने पीटीआई से कहा, "फिलहाल, वह जेल में हैं और वहां (बेल्जियम) प्रक्रिया के तहत जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन अपील दायर कर सकते हैं। अपील के दौरान अनुरोध किया जाता है कि उसे हिरासत में न रखा जाए और उसे हिरासत में न रहते हुए खुद का बचाव करने और प्रत्यर्पण अनुरोध का विरोध करने की अनुमति दी जाए।"
चोकसी, उसके भांजे एवं भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी तथा उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों एवं अन्य लोगों पर 2018 में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच में लोन धोखाधड़ी के आरोप में दोनों एजेंसियों द्वारा मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में चोकसी के खिलाफ कम से कम दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं। जबकि ईडी ने इस तरह की तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।
इस मामले में ED और CBI के कानूनी अनुरोध के आधार पर 2019 में अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से भगोड़ा आर्थिक अपराधी नीरव लंदन की जेल में बंद है। वह भारत में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है। ED ने चोकसी के खिलाफ मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क या जब्त की है।