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NCERT Book Row: 'किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा'; SC ने विवादित एनसीईआरटी किताब पर लगाया बैन, चेयरमैन को नोटिस जारी, केंद्र ने मांगी माफी

NCERT Book Row: केंद्र सरकार ने गुरुवार (26 फरवरी) को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) टेक्स्टबुक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगी। 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' वाले सेक्शन मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच खुद से कर रही है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Feb 26, 2026 पर 12:58 PM
NCERT Book Row: 'किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा'; SC ने विवादित एनसीईआरटी किताब पर लगाया बैन, चेयरमैन को नोटिस जारी, केंद्र ने मांगी माफी
NCERT Book Row: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कम हो जाएगा

NCERT Book Row: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की किताब पर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार (26 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। NCERT किताब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने बेंच को यह भी भरोसा दिलाया कि जिन दो लोगों ने विवादित चैप्टर तैयार किया है, वे इस मिनिस्ट्री या किसी दूसरी मंत्रालय से जुड़े नहीं होंगे।

विवादित NCERT किताब पर लगाया बैन

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की क्लास 8 की उन किताबों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, जिनमें 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' पर एक चैप्टर था। शीर्ष अदालत ने विवादित कॉपियों के पब्लिकेशन, री-प्रिंटिंग और डिजिटल शेयरिंग पर रोक लगा दी। कोर्ट ने किताबों की सभी कॉपी जब्त करने और उनके डिजिटल वर्जन हटाने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज को तुरंत अपने निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह से निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने NCERT डायरेक्टर और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

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