भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल तय की थी। इसके तहत, सार्क वीजा, वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, पत्रकार और टूरिस्ट वीजा जैसे अल्पकालिक वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक देश छोड़ना था। वहीं, मेडिकल वीजा पर आए लोगों को 29 अप्रैल तक भारत से जाना था। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समयसीमा के बाद भारत में न रुके। अगर कोई तय तारीख के बाद रुकता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें गिरफ्तारी, मुकदमा, तीन साल तक की सज़ा और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। हालाँकि, दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक या आधिकारिक वीजा रखने वाले लोगों को इस आदेश से छूट दी गई है। इसके अलावा, धार्मिक उत्पीड़न से भागे हुए पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।