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Jaggi Murder Case: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे को हुई उम्रकैद की सजा...जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Jaggi Murder Case: कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, निचली अदालत द्वारा दिया गया बरी करने का निर्णय कानून के अनुसार सही नहीं था और यह उपलब्ध सबूतों के खिलाफ था, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। इसके बाद अदालत ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई

Edited By: Rajat Kumarअपडेटेड Apr 06, 2026 पर 3:22 PM
Jaggi Murder Case: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे को हुई उम्रकैद की सजा...जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अमित जोगी को मिली उम्रकैद की सजा

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बड़े फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 2003 में एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बैंच ने 2 अप्रैल को दिए अपने आदेश में निचली अदालत के 2007 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। बता दें कि, यह फैसला सोमवार को हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया।

कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, निचली अदालत द्वारा दिया गया बरी करने का निर्णय कानून के अनुसार सही नहीं था और यह उपलब्ध सबूतों के खिलाफ था, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। इसके बाद अदालत ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने की स्थिति में उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानें क्या था पूरा मामला 

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