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1984 Anti-Sikh Riots: जनकपुरी-विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार को मिली राहत, अदालत ने किया बरी

Sajjan Kumar: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 में जनकपुरी और विकासपुरी में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में बरी कर दिया। इन दंगों में दो लोगों की मौत हो गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष हिंसा में कुमार की भूमिका साबित करने में विफल रहा।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Jan 22, 2026 पर 1:16 PM
1984 Anti-Sikh Riots: जनकपुरी-विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार को मिली राहत, अदालत ने किया बरी
जनकपुरी-विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार को मिली राहत, अदालत ने किया बरी

1984 Anti-Sikh Riots: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 में जनकपुरी और विकासपुरी में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में बरी कर दिया। इन दंगों में दो लोगों की मौत हो गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष हिंसा में कुमार की भूमिका साबित करने में विफल रहा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, कुमार ने खुद को निर्दोष बताया, घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि उन्हें इस मामले से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है।

विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने मौखिक रूप से संक्षिप्त आदेश सुनाते हुए कुमार को बरी कर दिया।

सज्जन कुमार पर दंगा भड़काने का था आरोप

बता दें कि अगस्त 2023 में, एक अदालत ने कुमार पर दंगा करने और शत्रुता भड़काने का आरोप लगाया था, जबकि उन्हें हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया था।

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