Social Media Rules: केंद्र सरकार की तरफ से अश्लील कंटेंट पोस्ट को लेकर सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, खासकर सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया गया है। केंद्र ने कहा है कि यदि वे अश्लील, अभद्र, पोर्नोग्राफिक, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। 29 दिसंबर, 2025 को जारी एक एडवाइजरी में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया कंपनियों से अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क की तत्काल समीक्षा करने और प्लेटफॉर्म पर अश्लील एवं गैरकानूनी कंटेट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
साथ ही केंद्र ने कहा कि ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें देश के कानून के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। एडवाइजरी में कहा गया, "सोशल मीडिया इंटरमीडियरी सहित इंटरमीडियरी को याद दिलाया जाता है कि वे IT एक्ट की धारा 79 के तहत वैधानिक रूप से बाध्य हैं... कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर या उनके माध्यम से अपलोड, पब्लिश, होस्ट, शेयर या ट्रांसमिट की गई तीसरे पक्ष की जानकारी के संबंध में दायित्व से छूट प्राप्त करने की शर्त के रूप में उचित सावधानी बरतें।"
क्यों जारी किया गया एडवाइजरी
यह एडवाइजरी ऐसे समय जारी किया गया है कि जब MeitY ने यह पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अश्लील, अभद्र, भद्दी, अनुचित और गैरकानूनी कंटेट पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एडवाइजरी में दोहराया गया गा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और/या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2021 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर इंटरमीडियरी, प्लेटफॉर्म और उनके यूजर्स के खिलाफ आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य लागू आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को IT एक्ट और IT रूल्स, 2021 के प्रावधानों की भी याद दिलाई। इनके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करने होंगे कि उनके कंप्यूटर रिसोर्स के यूजर्स ऐसी कोई भी जानकारी होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट या शेयर न करें जो पोर्नोग्राफिक, बच्चों के लिए हानिकारक या अन्यथा गैर-कानूनी हो।
'गैरकानूनी कंटेंट को तुरंत हटाएं'
मंत्रालय ने कहा कि उसके संज्ञान में यह आया है कि इंटरमीडियरीज द्वारा ड्यू डिलिजेंस संबंधी दायित्वों के पालन में अधिक निरंतरता एवं सख्ती की आवश्यकता है। आईटी मंत्रालय ने इंटरमीडियरीज से कहा कि वे अदालत के आदेश या उपयुक्त सरकार अथवा उसकी अधिकृत एजेंसी से नोटिफिकेशन मिलने पर गैरकानूनी कंटेंट को तुरंत हटाएं या उस तक पहुंच डिसेबल कर दें। केंद्र ने कहा कि यह कार्रवाई आईटी रूल्स, 2021 में निर्धारित समयसीमा के भीतर सख्ती से की जाए।
क्या है आईटी रूल्स, 2021?
आईटी रूल्स, 2021 के तहत अनिवार्य है कि यदि किसी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा शिकायत की जाती है और कंटेट प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति को यौन कृत्य या आचरण में दर्शाती है तो इंटरमीडियरी 24 घंटे के भीतर ऐसी कंटेट को हटाएं या उस तक पहुंच डिसेबल करें।
एडवाइजरी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से अपने आंतरिक कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कंटेंट मॉडरेशन प्रक्रियाओं और यूजर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म की तत्काल समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही IT अधिनियम और IT नियम, 2021 के प्रावधानों का सख्त और निरंतर पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।