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Honeymoon Murder Case: सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश

Honeymoon Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत गुरुवार (23 जुलाई) को रद्द कर दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने सोनम को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jul 23, 2026 पर 1:24 PM
Honeymoon Murder Case: सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश
Honeymoon Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून के दौरान पति की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत रद्द कर दी है

Honeymoon Murder Case: हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ ने इसके लिए उन्हें तीन सप्ताह का समय दिया है।

शीर्ष अदालत की बेंच ने यह भी साफ किया कि अगर इस मामले में ट्रायल छह महीने के अंदर पूरा नहीं होता है, तो सोनम रघुवंशी जमानत के लिए फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून के दौरान पति की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत रद्द कर दी।

यह घटनाक्रम तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि सोनम के पास दो विकल्प थे। या तो वह अपनी जमानत की मेरिट पर सुनवाई का सामना करें या फिर तब तक अस्थायी रूप से सरेंडर कर दें जब तक कि ट्रायल कोर्ट अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाहों से पूछताछ न कर ले।

पिछली सुनवाई के दौरान, बेंच ने उन आधारों पर संदेह जताया था जिन पर निचली अदालतों ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी। साथ ही सुझाव दिया था कि अहम सबूतों को रिकॉर्ड किए जाने के दौरान सरेंडर करना बेहतर कदम हो सकता है।

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