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SC on Diwali Firecrackers: दिल्ली में इस बार बिना रोक-टोक के होगी आतिशबाजी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री को दी मंजूरी

Supreme Court on Diwali Firecrackers: चीफ जस्टिस गवई ने दिवाली में पटाखों को लेकर बैलेंस अप्रोच अपनाने की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि, 'पिछली बार जब दिल्ली-NCR में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो हवा की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं आया था

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Oct 15, 2025 पर 12:23 PM
SC on Diwali Firecrackers: दिल्ली में इस बार बिना रोक-टोक के होगी आतिशबाजी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री को दी मंजूरी
अदालत ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की कोई सप्लाई नहीं होगी

Delhi-NCR: दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR के लाखों निवासियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए उनकी अस्थायी बिक्री को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले में पटाखों के इस्तेमाल पर स्पष्ट समय और तारीख की सीमाएं निर्धारित की हैं, ताकि प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जा सके।

दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को केवल 18 से 21 अक्टूबर तक ही फोड़ने की अनुमति होगी। ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति 18 से 25 अक्टूबर तक रहेगी। पटाखों का इस्तेमाल शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही सीमित रहेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की कोई सप्लाई नहीं होगी।

अदालत ने अपनाया बैलेंस अप्रोच

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