Delhi-NCR: दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR के लाखों निवासियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए उनकी अस्थायी बिक्री को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले में पटाखों के इस्तेमाल पर स्पष्ट समय और तारीख की सीमाएं निर्धारित की हैं, ताकि प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जा सके।