Supreme Court on Form 6: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अक्टूबर) को Form 6 में किए गए बदलाव को लेकर अहम टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 के किसी संशोधित फॉर्मेट को मंजूरी नहीं दी है। चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
