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सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 को लेकर साफ किया रुख, CJI बोले- 'हमने मंजूरी नहीं दी'; CEC ज्ञानेश कुमार पर सुनवाई के बीच बढ़ा विवाद

Supreme Court on Form 6: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार (5 अक्टूबर) को कहा कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले बदले हुए 'फॉर्म 6' को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। CJI की यह टिप्पणी SIR और भारत के चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आई है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 05, 2026 पर 3:26 PM
सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 को लेकर साफ किया रुख, CJI बोले- 'हमने मंजूरी नहीं दी'; CEC ज्ञानेश कुमार पर सुनवाई के बीच बढ़ा विवाद
Supreme Court on Form 6: नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले बदले हुए 'फॉर्म 6' को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है

Supreme Court on Form 6: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अक्टूबर) को Form 6 में किए गए बदलाव को लेकर अहम टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 के किसी संशोधित फॉर्मेट को मंजूरी नहीं दी है। चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

'लाइव लॉ' के अनुसार, CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, "बदले हुए 'फॉर्म 6' को हमने मंजूरी नहीं दी है, यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड सामने आने के बाद अदालत यह देखना चाहेगी कि Form 6 में बदलाव किसने किया।

क्या है Form 6 का विवाद?

Form 6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए किया जाता है। हाल में SIR प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन Form 6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र (Declaration) जोड़े जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस अतिरिक्त घोषणा में आवेदक से यह जानकारी मांगी जा रही थी कि वह या उसके माता-पिता पिछली SIR वोटर लिस्ट में शामिल थे या नहीं। विवाद तब बढ़ा जब रिपोर्टों में सामने आया कि चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर आपत्ति जताई थी। उनकी आपत्ति का आधार यह था कि निर्धारित वैधानिक Form 6 में बदलाव के लिए Registration of Electors Rules, 1960 में संशोधन की जरूरत हो सकती है।

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