श्रीनगर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए 2 अमेरिकी नागरिक,चेकिंग में मिली ये प्रतिबंधित चीज

भारत में बिना सरकारी अनुमति के सैटेलाइट फोन रखना या इस्तेमाल करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। Thuraya और इरिडियम जैसे सैटेलाइट फोन कड़े नियमों के तहत आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना इजाज़त ऐसे फोन अपने पास रखता है, तो उसके खिलाफ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और अन्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है

अपडेटेड Apr 19, 2026 पर 5:41 PM
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रविवार को श्रीनगर हवाई अड्डे पर दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया।

रविवार को श्रीनगर हवाई अड्डे पर दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा जांच के दौरान उनके सामान में एक सैटेलाइट फोन मिला, जो भारत में प्रतिबंधित वस्तुओं में आता है।

हवाई अड्डे की सुरक्षा टीम ने दोनों से पूछताछ की और बाद में आगे की जांच के लिए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक की पहचान मोंटाना के जेफरी स्कॉट के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, उनके सामान से गार्मिन कंपनी का एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है।

भारत में सख्त प्रतिबंध

भारत में बिना सरकारी अनुमति के सैटेलाइट फोन रखना या इस्तेमाल करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। Thuraya और इरिडियम जैसे सैटेलाइट फोन कड़े नियमों के तहत आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना इजाज़त ऐसे फोन अपने पास रखता है, तो उसके खिलाफ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और अन्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें हिरासत, गिरफ्तारी और सामान जब्त करना शामिल है।


पहले भी लोगों पर हो चुकी की कार्रवाई

सरकारी नियमों के मुताबिक, किसी भी यात्री को देश में सैटेलाइट संचार उपकरण लाने या इस्तेमाल करने से पहले दूरसंचार विभाग से लिखित अनुमति लेना जरूरी होता है। सुरक्षा के लिहाज से भारत में दूरसंचार से जुड़े नियम काफी सख्त हैं। पहले भी कई मामलों में विदेशी और भारतीय नागरिकों के खिलाफ बिना अनुमति सैटेलाइट उपकरण रखने पर कार्रवाई की जा चुकी है। पिछले साल मई में पुडुचेरी हवाई अड्डे पर अमेरिका की एक डॉक्टर को रोका गया था, क्योंकि उनके पास से एक इरिडियम सैटेलाइट फोन मिला था। इसके चलते उन्हें हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट में बैठने की अनुमति नहीं दी गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

अधिकारियों के अनुसार, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें विदेशी नागरिकों—जैसे एक चीनी नागरिक और एक ब्रिटिश अधिकारी को देश के अलग-अलग हवाई अड्डों और होटलों में बिना अनुमति सैटेलाइट उपकरण रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 30 जनवरी 2025 को सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया था कि वे भारत आने वाली फ्लाइट्स में यात्रियों को इस नियम की जानकारी दें। इसके लिए फ्लाइट के दौरान होने वाली घोषणाओं, विदेशी दफ्तरों और फ्लाइट में मिलने वाली पत्रिकाओं के जरिए लोगों को सैटेलाइट फोन पर लगे प्रतिबंध के बारे में बताया जाए।

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