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Unnao Rape Case: जेल में बंद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC से बड़ा झटका, रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में सजा निलंबित करने की याचिका खारिज

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जुड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया गया था

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jan 19, 2026 पर 3:21 PM
Unnao Rape Case: जेल में बंद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC से बड़ा झटका, रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में सजा निलंबित करने की याचिका खारिज
Unnao Rape Case: उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज हो गई है

Unnao Rape Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप पीडिता के पिता की हिरासत मे हुई मौत के मामले मे सजा काट रहे पूर्व विधायक सेंगर की याचिका पर सोमवार (19 जनवरी) को फैसला सुनाया।

इस याचिका में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन सेंगर की सजा पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।

जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि सेंगर ने 10 साल की कुल सजा में से करीब 7.5 साल हिरासत में बिताए हैं। इस मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला होने में देरी हुई है। लेकिन यह देरी कुछ हद तक सेंगर की वजह से भी हुई है, जिन्होंने कई याचिकाएं दायर कीं।

कोर्ट का कहना है कि सेंगर के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती। बेंच ने आगे कहा कि अगर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर जल्द से जल्द गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जाता है, तो यह उनके हित में होगा।

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