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Unnao Rape Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलीं उन्नाव रेप पीड़िता, बोली- 'प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहती हूं'

Unnao Rape Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा मंगलवार 23 दिसंबर को निलंबित कर दी। अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल पांच महीने जेल में बिता चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता और उसकी मां दर-दर इंसाफ के लिए भटक रही हैं

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Dec 24, 2025 पर 7:03 PM
Unnao Rape Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलीं उन्नाव रेप पीड़िता, बोली- 'प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहती हूं'
Unnao Rape Case: पीड़िता ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलना चाहती हूं

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां ने बुधवार (24 दिसंबर) शाम को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात सोनिया गांधी के 10 जनपथ रोड स्थित आवास पर हुई। राहुल गांधी ने जर्मनी दौरे से भारत लौटने के बाद पीड़िता को फोन कर मुलाकात के लिए बुलाया था। पीड़िता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलना चाहती हूं। पीड़िता ने कहा कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पीड़िता और उसकी मां को मीडिया से बात करने से रोक दिया था। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें प्रदर्शन करने से भी रोक दिया। पीड़िता ने कहा, "मेरा साथ अन्याय हुआ है, मैं दुख तकलीफ बताना चाहती हूं... पीएम से भी मिलना चाहती हूं। मुझे राहुल गांधी ने फोन करके बुलाया था।" सूत्रों ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी भी मौजूद थीं।

लड़की और उसकी मां दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई राहत का विरोध कर रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में मंगलवार 24 दिसंबर को सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी। साथ ही दोषसिद्धि के खिलाफ दायर उसकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

इससे पहले दिसंबर 2019 में एक निचली अदालत ने 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में सेंगर को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सेंगर पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा। न ही पीड़िता या उसकी मां को किसी तरह की धमकी देगा। अब वह जेल से बाहर आ जाएगा।

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