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Uttarakhand Land Act: उत्तराखंड के इन 11 जिलों में अब बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, नए कानून को मिली मंजूरी

Uttarakhand Land Management Act 2025: यह नया कानून उत्तराखंड के 13 में से 11 जिलों में दूसरे राज्यों के लोगों को खेती की जमीन खरीदने से रोकता है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर दो जिले हैं जो इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। बजट सत्र के दौरान, विधेयक 20 फरवरी को विधानसभा में पेश किया गया था और अगले दिन इसे पारित कर दिया गया था

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड May 02, 2025 पर 12:41 PM
Uttarakhand Land Act: उत्तराखंड के इन 11 जिलों में अब बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, नए कानून को मिली मंजूरी
Uttarakhand Land Management Act 2025: बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को 20 फरवरी को विधानसभा में पेश किया गया था

Uttarakhand Land Management Act 2025: उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रिटायर्ड) ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि कानून लागू होने के साथ ही प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि एवं उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी अन्य प्रदेशों के लोग निर्धारित कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे। उन्होंने कहा कि सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में जनसांख्किीय बदलाव की कोशिशों पर भी रोकथाम लग सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सांस्कृतिक व सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू-कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्यपाल का आभार जताया।

इस साल फरवरी में बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा से यह विधेयक पारित हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में लागू भू-अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यापक अभियान चलाकर इस तरह की जमीनों को राज्य सरकार के अधीन किया जा रहा है।

11 जिलों में बाहरी लोग खेती की जमीन नहीं खरीद सकेंगे

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