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Vice President Election 2025: कैसे होता है मतदान और कौन डालता है वोट? जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

Vice President Election 2025: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होता है। वे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं, या फिर उन्हें राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाया भी जा सकता है

Abhishek Guptaअपडेटेड Sep 09, 2025 पर 9:41 AM
Vice President Election 2025: कैसे होता है मतदान और कौन डालता है वोट? जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया
संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने एक 'इलेक्टोरल कॉलेज' द्वारा होता है

Vice President Election: देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज, 9 सितंबर मतदान हो रहा है। सत्तारूढ़ NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जबकि विपक्ष की तरफ से के बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। यह चुनाव पूरी तरह से संविधान में तय की गई प्रक्रिया के तहत होता है, जिसकी जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की क्या होती है पूरी प्रक्रिया।

उपराष्ट्रपति का पद और संवैधानिक भूमिका

भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अलावा, राष्ट्रपति के पद खाली होने (मृत्यु या इस्तीफे के कारण) या उनके बीमार होने पर, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालते हैं। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति की शक्तियां और सभी विशेषाधिकार मिलते हैं। उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है।

कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?

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