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Waqf Act SC: CJI ने रिटायरमेंट का दिया हवाला, वक्फ कानून के खिलाफ याचिकों पर सुनवाई टली, जस्टिस बीआर गवई की बेंच 15 मई सुनेगी पक्ष

SC on Waqf Act: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने कहा कि वे अंतरिम चरण में कोई निर्णय/आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते। साथ ही, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत है। इसलिए, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मामले को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा जाए

Shubham Sharmaअपडेटेड May 05, 2025 पर 2:54 PM
Waqf Act SC: CJI ने रिटायरमेंट का दिया हवाला, वक्फ कानून के खिलाफ याचिकों पर सुनवाई टली, जस्टिस बीआर गवई की बेंच 15 मई सुनेगी पक्ष
Waqf Act SC: CJI ने रिटायरमेंट का दिया हवाला, वक्फ कानून के खिलाफ याचिकों पर सुनवाई टली, जस्टिस बीआर गवई की बेंच 15 मई सुनेगी पक्ष

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने- सोमवार (5 मई) को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा जाएगा, क्योंकि उनके पास रिटायरमेंट से पहले कुछ ही दिन बचे हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याकिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जिस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने सुनवाई होनी थी।

Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि उन्होंने केंद्र के जवाबी हलफनामे और याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर हलफनामों को पढ़ा है, लेकिन विस्तार से नहीं।

'अंतरिम चरण में कोई आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते'

उन्होंने कहा कि वे अंतरिम चरण में कोई निर्णय/आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते। साथ ही, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत है। इसलिए, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मामले को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा जाए।

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