West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को चुनाव आयोग (ECI) को पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत भवनों, तालुका प्रखंड कार्यालयों और वार्ड ऑफिस में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में शामिल लोगों के नाम जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि राज्य में 1.25 करोड़ मतदाता लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में शामिल हैं। राज्य में 2002 की वोटर लिस्ट से संतानों के संबंध में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में माता-पिता के नाम का बेमेल होना और मतदाता एवं उनके माता-पिता के बीच आयु का अंतर 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना शामिल है।
