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यूपी में जिला पंचायतों से पास नक्शों की डेडलाइन 31 मार्च! इस नए फैसले के बाद इन 4 स्टेप में जानिए कैसे पास होंगे नक्शे

UP Cabinet Decision: बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए भवन मानचित्र वैध माने जाएंगे, बशर्ते वे निर्धारित नियमों और उपविधियों के अनुरूप हों।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Jun 04, 2026 पर 4:28 PM
यूपी में जिला पंचायतों से पास नक्शों की डेडलाइन 31 मार्च! इस नए फैसले के बाद इन 4 स्टेप में जानिए कैसे पास होंगे नक्शे
योगी सरकार का बड़ा फैसला: 31 मार्च 2026 तक पंचायत से पास नक्शे होंगे वैध

UP Cabinet Decision: बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए भवन मानचित्र वैध माने जाएंगे, बशर्ते वे निर्धारित नियमों और उपविधियों के अनुरूप हों। वहीं, राज्य सरकार के इस फैसले के बाद भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, राहत का लाभ लेने के लिए संबंधित भवन स्वामियों को विकास प्राधिकरण में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और साथ ही निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी भवन का निर्माण नियमों के खिलाफ पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भवन मालिक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार का दावा है कि इस महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेश के हजारों भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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