Yusuf Pathan News: गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार (8 जून) को सवाल किया कि पूर्व क्रिकेटर एवं तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद यूसुफ पठान ने राज्य सरकार द्वारा आवंटन प्रस्ताव खारिज किए जाने के बावजूद एक भी पैसा दिए बिना वडोदरा में सरकार जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया। अदालत ने कहा, "‘कोई ऐसा नहीं कर सकता।" चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डी एन रे की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उक्त संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाना देने को तैयार रहे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 जून के लिए निर्धारित की है।
