BSF Constable Recruitment: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरभा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह बढ़ोतरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संशोधन करके की गई है। साथ ही पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की छूट मिलेगी।
MHA की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों कोफिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि हर वैकेंसी ईयर में सीधी भर्ती (50 प्रतिशत कोटा सहित) के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों के लिए, 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और एनुअल वैकेंसी के समायोजन में कॉम्बैट कांस्टेबलों (ट्रेड्समैन) के लिए 3 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित की जाएंगी।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत वैकेंसी के लिए भर्ती करेगा। जबकि दूसरे चरण में कर्मचारी चयन आयोग बाकी 47 प्रतिशत भर्तियों (जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) के लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट कैटेगीर में पूर्व अग्निवीरों की अधूरी वैकेंसी के लिए भी भर्ती की जाएगी।
केंद्र सरकार ने इस साल जून में नोटिफिकेशन के माध्यम से भारत सरकार (बिजनेस आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया था। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्यों के विभाग के अंतर्गत दूसरी अनुसूची में एक नया पॉइंट जोड़ा गया था। इसमें सशस्त्र बलों में चार वर्ष पूरे करने के बाद सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए गतिविधियों का समन्वय करने का प्रावधान है।
सूत्रों ने बताया कि इस संशोधन के साथ पूर्व अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए गतिविधियों के समन्वय से संबंधित कार्य केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। जून 2022 में सरकार ने तीनों सेनाओं में आयु वर्ग को कम करने के उद्देश्य से 'अग्निपथ भर्ती योजना' शुरू की थी।
इस योजना के तहत साढ़े 17 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में चार साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाता है। इसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा मुक्त कर दिया जाता है।
सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी सहित 11 लाख कर्मियों वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल की सभी भावी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए पहले ही 10 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए थे। इससे अग्निवीरों को नौकरी आसानी से मिल जाती है।