Get App

BSF Constable Recruitment: बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को अब मिलेगा 50% आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी की नोटिफिकेशन

BSF Constable Recruitment: सीमा सुरभा बल (BSF) कांस्टेबल भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा पहले से प्रस्तावित 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। नियमों के अनुसार, BSF में हर साल 50 फीसदी वैकेंसी पूर्व-अग्निवीरों के लिए, 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक वार्षिक वैकेंसी को कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबलों (ट्रेड्समैन) के लिए आरक्षित होंगी

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Dec 21, 2025 पर 4:27 PM
BSF Constable Recruitment: बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को अब मिलेगा 50% आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी की नोटिफिकेशन
BSF Constable Recruitment: बीएसएफ कांस्टेबल पद के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा बढ़कर 50 फीसदी कर दिया गया है

BSF Constable Recruitment: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरभा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह बढ़ोतरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संशोधन करके की गई है। साथ ही पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की छूट मिलेगी।

MHA की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों कोफिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि हर वैकेंसी ईयर में सीधी भर्ती (50 प्रतिशत कोटा सहित) के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों के लिए, 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और एनुअल वैकेंसी के समायोजन में कॉम्बैट कांस्टेबलों (ट्रेड्समैन) के लिए 3 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित की जाएंगी।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत वैकेंसी के लिए भर्ती करेगा। जबकि दूसरे चरण में कर्मचारी चयन आयोग बाकी 47 प्रतिशत भर्तियों (जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) के लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट कैटेगीर में पूर्व अग्निवीरों की अधूरी वैकेंसी के लिए भी भर्ती की जाएगी।

केंद्र सरकार ने इस साल जून में नोटिफिकेशन के माध्यम से भारत सरकार (बिजनेस आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया था। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्यों के विभाग के अंतर्गत दूसरी अनुसूची में एक नया पॉइंट जोड़ा गया था। इसमें सशस्त्र बलों में चार वर्ष पूरे करने के बाद सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए गतिविधियों का समन्वय करने का प्रावधान है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें