Telangana Election 2023: भारत राष्ट्र समिति (BRS) के प्रमुख एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) ने राज्य में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को गजवेल और कामारेड्डी सीटों से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान राव ने 17.83 करोड़ रुपये से अधिक की चल संपत्ति और करीब 8.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की घोषणा की। मुख्यमंत्री के नामांकन दाखिल करते समय जमा किए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास कार नहीं है। राज्य में 30 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें 3 दिसंबर को मतगणना होगी।
राव की पत्नी शोभा के नाम पर चल संपत्ति का कुल मूल्य 7 करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं, उनकी हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की चल संपत्ति का कुल मूल्य 9 करोड़ रुपये से भी अधिक है।
राव के नाम पर अचल संपत्ति का कुल मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 8.50 करोड़ रुपये रहा। HUF के नाम पर अचल संपत्ति की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है। राव की कुल देनदारी 17 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाई गई। जबकि HUF की देनदारी 7.23 करोड़ रुपये से अधिक है।
बेटे के पास कितनी है संपत्ति?
राव के बेटे और BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव (KTR) ने अपना नामांकन दाखिल करते समय सौंपे गए हलफनामे में 6.92 करोड़ रुपये की कुल चल संपत्ति का खुलासा किया। चल संपत्ति का मूल्य 2018 में घोषित 3.63 करोड़ रुपये से बढ़ गया है। हलफनामे के मुताबिक, रामा राव की पत्नी शैलिमा के पास 26.4 करोड़ रुपये और उनकी बेटी के अलेख्या के पास 1.43 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है।
इसी तरह, 2018 में 1.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की तुलना में रामा राव की अचल संपत्ति 10.4 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य) बढ़ गई है। उनकी पत्नी के पास 7.42 करोड़ रुपये और बेटी के पास 46.7 लाख रुपये की अचल संपत्ति है। रामाराव पर भी 67.2 लाख रुपये की देनदारी है, जबकि उनकी पत्नी पर 11.2 करोड़ रुपये की देनदारी है।
हलफनामे के अनुसार, BRS के कार्यकारी अध्यक्ष ने घोषणा की कि उनके पास एक कार और 100 ग्राम सोने के आभूषण हैं। जबकि उनकी पत्नी के पास 4.7 किलोग्राम सोने के आभूषण और हीरे हैं। 2022-23 के वित्तीय वर्ष के अनुसार IT रिटर्न में रामा राव की कुल वार्षिक आय 11.6 लाख रुपये थी।जबकि 31 मार्च, 2019 तक उनकी आय 1.14 करोड़ रुपये थी। रामा राव 7 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं जो अलग तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान दायर किए गए थे।
BRS नेता ने कहा कि उन्हें रेलवे अधिनियम के तहत 2012 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। हालांकि, कोई सजा नहीं दी गई। सभी आरोपियों को उचित चेतावनी के बाद रिहा कर दिया गया। रामा राव ने खुद को 'राजनेता' और 'कृषक' बताया। जबकि उनकी पत्नी का पेशा 'व्यवसाय' और 'कृषक' बताया गया है।