52nd GST Council Meet: GST काउंसिल की 52वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से एक फैसला जरी और जरी आइटम्स पर GST (Goods and Services Tax) को लेकर भी हुआ। काउंसिल ने कहा है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल वाले जरी आइटम्स भी 5 प्रतिशत GST के दायरे में आएंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों की घोषणा की गई और इसी दौरान रेवेन्यु सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि जरी को लेकर कन्फ्यूजन था।
जरी पर काउंसिल ने 5% दर की सिफारिश की थी लेकिन कुछ और ऐसे जरी आइटम्स भी हैं, जिनमें प्लास्टिक का भी इस्तेमाल होता है। इसे लेकर GST काउंसिल स्पष्ट कर रही है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल वाले जरी आइटम्स पर भी 5 प्रतिशत GST ही लगेगा, न कि 18 प्रतिशत।
जौ की प्रोसिसिंग से जुड़े जॉब वर्क पर GST
मल्होत्रा ने यह भी कहा कि जौ से जुड़े जॉब वर्क पर GST को लेकर भी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन यह है कि मॉल्ट में जौ की प्रोसेसिंग से जुड़े जॉब वर्क, सर्विसेज पर उस स्थिति में 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, जब जौ की प्रोसिसिंग फूड एंड प्रॉडक्ट्स को लेकर हो रही हो। अगर यह जॉब वर्क शराब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जौ की प्रोसिसिंग से जुड़ा है तो GST 18 प्रतिशत रहेगा।
स्पष्ट किया जाता है कि जौ की माल्ट में प्रोसिसिंग चाहे चाहे शराब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सप्लाई के लिए हो रही हो या फिर किसी अन्य काम के लिए, जॉब वर्क/सर्विसेज पर केवल 5% GST लगेगा। GST काउंसिल ने Molasses (गुड़/शीरा/खांड़/राब) पर GST की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी फैसला किया है।