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Apple vs CCI: एपल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा-'ग्लोबल टर्नओवर' पेनाल्टी का नियम असंवैधानिक

Apple ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका फाइल कर सीसीआई को उसके ग्लोबल फाइनेंशियल रिकार्ड मांगने से रोकने की गुजारिश की थी। सीसीआई ने एपल के खिलाफ 2021 में जांच शुरू की थी। उसने जांच के दौरान एपल से उसके ग्लोबल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जानकारी देने को कहा था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 22, 2026 पर 9:56 PM
Apple vs CCI: एपल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा-'ग्लोबल टर्नओवर' पेनाल्टी का नियम असंवैधानिक
अमेरिकी टेक कंपनी ने कॉम्पिटिशन एक्ट, 2002 में 2024 के संसोधन को चुनौती दी है।

अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एपल ने पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में एक जवाब (रिज्वाइंडर) फाइल किया। उसने इसमें कहा कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने पेनाल्टी लगाने के मकसद से 'टर्नओवर' का मतलब 'ग्लोबल टर्नओवर' लगाया है, जो असंवैधानिक है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी।

सीसीआई ने एपल के खिलाफ 2021 में शुरू की थी जांच

Apple ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका फाइल कर सीसीआई को उसके ग्लोबल फाइनेंशियल रिकार्ड मांगने से रोकने की गुजारिश की थी। सीसीआई ने एपल के खिलाफ 2021 में जांच शुरू की थी। उसने जांच के दौरान एपल से उसके ग्लोबल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जानकारी देने को कहा था।

एपल ने सीसीआई एक्ट में संसोधन को चैलेंज किया है

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