अगर आपने क्रिप्टो (Cryptocurrency) में इन्वेस्ट किया है तो इससे होने वाले प्रॉफिट का रिकार्ड रखना शुरू कर दीजिए। अगले साल से आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इसके बारे में बताना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो से हुए प्रॉफिट का ब्योरा देने के लिए अलग कॉलम होगा। फिर, आपको इस पर टैक्स चुकाना होगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बुधवार को यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को अपने बजट (Budget 2022) भाषण में क्रिप्टो से मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इसके अलावा इसके ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस भी लागू होगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। 30 फीसदी टैक्स पर सेस और सरचार्ज भी चुकाना होगा। क्रिप्टो से हुई इनकम को घोड़ों की रेस और इस तरह के दूसरे स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन की तरह माना जाएगा।
बजाज ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से हुए मुनाफे पर हमेशा टैक्स लगता था। बजट में इस पर नया टैक्स लगाने का ऐलान नहीं किया गया है। इस मसले पर सिर्फ स्थिति साफ करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, "फाइनेंस बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन से जुड़ा प्रावधान है। इसमें क्रिप्टो के कानूनी हैसियत के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। संसद में इस बारे में बिल पेश होने के बाद ही इस बारे में तस्वीर साफ होगी।" रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स पर सेस और सरचार्ज भी लगेगा।
बजाज के इस स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि क्रिप्टो से हुए मनाफे को छुपाया नहीं जा सकेगा। अगर कोई इस मुनाफे को छुपाता है तो उसे ब्लैक मनी माना जाएगा। देश में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक, अभी देश में क्रिप्टो के करीब 1.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं।