Get App

Budget 2022: राज्य सरकार के कर्मचारियों को NPS कंट्रिब्यूशन पर मिली राहत, जानिए कैसे होगा फायदा

अब राज्य सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम में ज्यादा पैसा जमा कर ज्यादा टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। इससे उन्हें टैक्स के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 01, 2022 पर 2:26 PM
Budget 2022: राज्य सरकार के कर्मचारियों को NPS कंट्रिब्यूशन पर मिली राहत, जानिए कैसे होगा फायदा
Budget 2022: जानिए FM ने NPS से जुड़े क्या फैसले किए हैं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को बजट (Budget 2022) पेश कर दिया। उन्होंने टैक्सपेयर्स को बहुत ज्यादा राहत नहीं दी है। लेकिन, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इससे देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। आइए जानते हैं यह ऐलान क्या है और इसका किस तरह फायदा मिलेगा।

राज्य सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में अपने कंट्रिब्यूशन पर अब ज्यादा टैक्स-ब्रेक का फायदा उठा सकेंगे। अभी तक एनपीएस में 10 फीसदी टैक्स डिडक्शन की इजाजत थी। अब इसे बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वे अब एनपीएस में अपने कंट्रिब्यूशन पर अपनी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के 14 फीसदी तक डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे।

अभी एनपीएस पर टैक्स डिडक्शन के लिए 10 फीसदी की सीमा राज्य सरकार और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए लागू है। बजट में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से एनपीएस कंट्रिब्यूशन पर ज्यादा टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा मिलती है। बजट में ऐलान के बाद केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच इस मामले में अंतर खत्म हो गया है।

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी आगे भी एनपीएस में अपने कंट्रिब्यूशन पर सिर्फ 10 फीसदी तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। उन्हें बजट में इस मामले में कोई राहत नहीं दी गई है। हो सकता है कि वित्तमंत्री यह फर्क अगले साल के बजट में दूर कर दें।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें