Abhishek Aneja
Abhishek Aneja
बजट 2023 : अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस काम को 31 मार्च 2023 तक कर लीजिए। नहीं तो, आपको 1,50,000 रुपये के टैक्स बेनिफिट का नुकसान हो सकता है। इनकम टैक्स कानून (Income Tax Law) के सेक्शन 80ईईबी के तहत 31 मार्च 2023 तक ईवी खरीदने पर यह लाभ मिलेगा। हालांकि, सरकार बजट में इससे जुड़ा कोई ऐलान कर दे तो अलग बात है। सरकार 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करने जा रही है। बहरहाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स बेनिफिट के साथ ही पर्यावरण के लिए सुरक्षित और ग्रीन अल्टरनेटिव है।
टैक्स बेनिफिट के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें
- Electric vehicle खरीदने के लिए लोन एक बैंक या एनबीएफसी से लिया जाना चाहिए।
-लोन को 1 अप्रैल, 2019 और 31 मार्च, 2023 के बीच मंजूरी मिलनी चाहिए।
-यह डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को ही उपलब्ध है।
-1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन ऐसे लोन पर चुकाए गए ब्याज पर ही उपलब्ध है, मूलधन पर नहीं।
ईवी खरीदने के ये हैं फायदे
-Electric vehicles पर जीएसटी की सबसे निचली स्लैब 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है
-नए इलेक्ट्रिक व्हीकल को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट से छूट दी गई है
-इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) नहीं लगता है।
-ईवी से कोई प्रदूषण नहीं होता और मेंटेनेंस कॉस्ट भी खासी कम है
सरकार की तरफ से ईवी को प्रोत्साहन
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ईमोबिलिटी सब्सिडी प्रोग्राम फेम (FAME) को आगे बढ़ा दिया है, जिसे 1 अप्रैल, 2019 को शुरू किया गया था। FAME 2 को मूल रूप से 2022 के अंत तक जारी रखने का प्रस्ताव था और इसे 31 मई 2024 तक आगे बढ़ा दिया गया है। FAME 2 के लाभ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के लिए हैं। यह स्कीम देश में ईवी की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मददगार है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए सरकार आगामी बजट (Budget 2023) में कुछ राहत दे सकती है। हालांकि, सेक्शन 80EEB के विस्तार पर कोई ऐलान नहीं होने की स्थिति में 31 मार्च 2023 तक ईवी खरीदने का फायदे का सौदा साबित होगा।
(अभिषेक अनेजा पेशे से सीए हैं।)
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