Budget 2023: होम लोन (Home Loan) के टैक्स बेनेफिट को लेकर यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में एक बड़ा ऐलान किया गया है। इस ऐलान का मतलब यह है कि 1 अप्रैल, 2023 से होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर डबल टैक्स बेनेफिट को क्लेम नहीं किया जा सकेगा। ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए बैंक या NBFC से होम लोन लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत होम लोन के 2 लाख रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को भी सेक्शन 80C के तहत बतौर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।
जब टैक्सपेयर घर बेचता है तो उसे बनाने या खरीदने पर आने वाले खर्च को कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन में बतौर कॉस्ट ऑफ पर्चेज डिडक्शन क्लमे करने की इजाजत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह नोटिस किया है कि कुछ टैक्सपेयर्स प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन या पर्चेज पर चुका गए इंटरेस्ट पर डबल डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। पहले वे सेक्शन 24 के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करते हैं। फिर, इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर VIA के प्रावधानों के तहत भी डिडक्शन क्लेम करते हैं।
यूनियन बजट में जो संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 48 के तहत जो अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में सेक्शन 24 के तहत या चैप्टर VIA के तहत बतौर डिडक्शन क्लेम किया जाता है उसे प्रॉपर्टी को बेचते वक्त कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माना जाएगा।
इसलिए अगर हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 24 के तहत पिछले सालों में डिडक्शन क्लेम किया गया है तो उसे कॉस्ट ऑफ पर्चेज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यह संशोधन इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर VIA के तहत इंटरेस्ट डिडक्शन पर भी लागू होगा।
यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। यह फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या एसेसमेंट ईयर 2024-25 में लागू रहेगा।
इस बदलाव के बाद घर खरीदने वाले व्यक्ति को पिछले सालों में क्लेम किए गए डिडक्शन के सभी रिकॉर्ड्स और कंप्यूटेशंस अपने पास रखने होंगे। इनकम टैक्स अधिकारी घर बेचने के साल में आपसे यह सभी डॉक्युमेंट्स मांग सकते हैं।