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Budget 2023: क्या आपकी इनकम 5-7 लाख के बीच है? जानिए आप टैक्स में कितनी बचत कर पाएंगे?

Budget 2023: यूनियन बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की न्यू रीजीम में कई बदलाव किए हैं। इससे इसका आकर्षण बढ़ गया है। लेकिन, इसे सेलेक्ट करने से पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि ओल्ड रीजीम के मुकाबले इसमें आप कितना टैक्स बचा पाएंगे

अपडेटेड Feb 02, 2023 पर 12:45 PM
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न्यू टैक्स रीजीम में टैक्स रेट्स कम हैं, लेकिन इसमें सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन, एचआरए एग्जेम्प्शन, हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन और दूसरे तरह के टैक्स बेनेफिट नहीं मिलते हैं।

Union Budget 2023: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नौकरी करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्हें यूनियन बजट 2023 में टैक्स में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी। अगर सालाना 7 लाख रुपये इनकम वाला कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रीजीम को सेलेक्ट करता है तो उसे कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। न्यू टैक्स रीजीम में टैक्स रेट्स कम हैं, लेकिन इसमें सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन, एचआरए एग्जेम्प्शन, हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन और दूसरे तरह के टैक्स बेनेफिट नहीं मिलते हैं। ये सभी बेनेफिट इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलते हैं। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपये तक है तो न्यू टैक्स रीजीम में आप 25,000 रुपये के रिबेट के हकदार होंगे।

किस तरह मिलता है टैक्स बेनेफिट?

इसका मतलब है कि आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन रिबेट क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। पहले 5 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों के लिए 12,500 रुपये का रिबेट ओल्ड और न्यू दोनों ही टैक्स रीजीम में उपलब्ध था। अभी ओल्ड टैक्स रीजीम में सालाना 5 से 7 लाख रुपये ग्रॉस सैलरी वाले लोगों को 20 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना पड़ता है। हालांकि, अगर वे स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 रुपये और सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के डिडक्शन को क्लेम करेत हैं तो उनकी ग्रॉस सैलरी रिबेट की सीमा से नीचे आ जाती है। इसका मतलब है कि उन्हें भी किसी तरह का टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं रह जाती है।


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tax table

ट्रू-वर्थ फिनसल्टेंट्स् के टैक्स कैलकुलेशन के मुताबिक, अगर आपने पिछले साल न्यू टैक्स रीजीम को सेलेक्ट किया था और अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में भी इसमें बने रहना चाहते हैं तो टैक्स के रूप में आप अतिरिक्त 33,800 रुपये की बचत कर सकेंगे।

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ओल्ड से न्यू रीजीम में जाने पर नहीं होगा फायदा

अगर आपने पिछले साल ओल्ड टैक्स रीजीम को सेलेक्ट किया था और कम से कम 2 लाख रुपये का टैक्स बेनेफिट क्लेम किया था और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी ओल्ड रीजीम में बने रहना चाहते हैं तो न्यू टैक्स रीजीम में जाने से आपको टैक्स के मामले में अतिरिक्त फायदा नहीं होगा। हालांकि, न्यू टैक्स रीजीम में टैक्स बचाने वाले इनवेस्टमेंट करने और दूसरे तरह के कंप्लायंसेज की जरूरत नहीं होगी।

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