Budget 2023- Old Tax Regime vs New Tax Regime: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज सैलरीड क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। 2014 के बाद पहली बार टैक्स एग्जेम्प्शन की लिमिट को बढ़ाया गया है और टैक्स रीबेट की सीमा में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं नए टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। हालांकि वित्त मंत्री ने आज टैक्स में जिन राहतों का ऐलान किया है, वे नए टैक्स सिस्टम के तहत हुई हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वित्त मंत्री ने जब पुराने टैक्स सिस्टम को लेकर कोई राहत नहीं मिला है तो इसे टैक्सपेयर्स को कोई क्यों चुनना चाहिए।
नए और पुराने टैक्स सिस्टम में कौन-सा चुनें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं नए टैक्स सिस्टम में रेट को भी कम किया गया है। ऐसे में अब पुराने की बजाय नया टैक्स अधिक आकर्षक दिख रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 5 लाख-10 लाख रुपये की आय पर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स की दर 20 फीसदी है जबकि नए टैक्स सिस्टम के तहत 6-9 लाख रुपये तक की आय पर आधा ही टैक्स यानी 10 फीसदी है। हालांकि ध्यान रहे कि अगर आप निवेश करके डिडक्शन का फायदा लेना चाहते हैं तो यह नए टैक्स सिस्टम में नहीं मिलेगा यानी कि पीपीएफ जैसी निवेश योजनाओं में निवेश पर टैक्स बचाना चाहते हैं तो पुराना टैक्स सिस्टम ही चुनना पड़ेगा। हालांकि अगर इनकम अधिक यानी 10-15 लाख रुपये से अधिक है तो नया टैक्स सिस्टम बेहतर है।
नए टैक्स सिस्टम में दरों में कटौती से कितना फायदा
अब अगला सवाल ये उठता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब नए टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स की दरें कम की हैं तो इसका फायदा कितना मिलेगा। पहले 5 लाख रुपये तक की आय टैक्सफ्री थी जिसे अब बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। अब ऐसे में 7 लाख रुपये से अधिक की आय वाले टैक्सपेयर्स की बात करें तो टैक्सपेयर्स का कितना पैसा बचेगा, इसे ऐसे समझ सकते हैं-
नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने का क्या है मतलब
वित्त मंत्री ने आज पुरानी टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट से हटाने का ऐलान किया है। अब नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि अब अगर टैक्सपेयर्स पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो इसे बताने के लिए उन्हें एक फॉर्म भरना होगा।
बिंदुवार जानिए टैक्स से जुड़े सभी ऐलान
नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री
नए टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब्स में कटौती और एग्जेम्प्शन लिमिट को 3 लाख रुपये किया गया।
सैलरीड क्लास और पेंशनर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा अब नए टैक्स सिस्टम में भी मिलेगा और इसे 52500 रुपये फिक्स किया गया है।
नए टैक्स सिस्टम के तहत हाइएस्ट सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है यानी कि अब हाइएस्ट टैक्स रेट 42.74 फीसदी की बजाय 39 फीसदी हो जाएगी।
नए टैक्स सिस्टम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया।