बजट 2023 : फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इनकम टैक्स की नई रीजीम में बड़े बदलाव किए हैं। इससे यह पहले के मुकाबले अट्रैक्टिव हो गया है। सवाल है कि अगर आपकी इनकम सालाना 10 लाख रुपये है तो कौन सी रीजीम आपके लिए फायदेमंद होगी? या आपकी इनकम सालाना 15 लाख रुपये है तो कौन सी रीजीम फायदेमंद होगी? 1 फरवरी को वित्तमंत्री के न्यू टैक्स रीजीम में बदलाव करने के बाद टैक्सपेयर्स काफी उलझन में हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूचर में उन्हें न्यू रीजीम को सेलेक्ट करना चाहिए या ओल्ड रीजीम को। आइए हम टैक्सपेयर्स की यह उलझन दूर करने की कोशिश करते हैं। पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सालाना 10 लाख रुपये इनकम वाले व्यक्ति के लिए कौन सी रीजीम फायदेमंद होगी।
अगर आपकी इनकम सालाना 10 लाख रुपये है तो
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 10 लाख सालाना इनकम वाला टैक्सपेयर टैक्स डिडक्शंस क्लेम करता है तो उसके लिए ओल्ड रीजीम फायदेमंद होगी। 10 लाख रुपये इनकम वाले व्यक्ति के लिए ओल्ड रीजीम किस तरह ज्यादा फायदेमंद होगी, इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना ग्रॉस इनकम 10 लाख रुपये है। आप सालाना 4.75 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो ओल्ड टैक्स रीजीम में आपका टैक्स 18,200 रुपये बनेगा। अगर आप अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में न्यू टैक्स रीजीम को सैलेक्ट करते हैं तो आपका टैक्स 54,600 रुपये बनेगा। हालांकि, यह न्यू टैक्स रीजीम में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 78,000 टैक्स के मुकाबले कम होगा। Tru-Worth Finsultants के फाउंडर तिवेश शाह ने कहा, इसलिए आपकी सेविंग्स या टैक्स के बाद आपकी सैलरी 36,400 रुपये ज्यादा होगी।"
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यहां डिडक्शन में हमने कई चीजें शामिल की हैं। इनमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 लाख रुपये का होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन, सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन, हेल्थ पॉलिसी पर सेक्शन 80डी के तहत 25,000 रुपये का डिडक्शन और NPS में कंट्रिब्यूशन पर 50,000 रुपये का डिडक्शन शामिल है।
यह जान लें कि अगर आप सिर्फ 2 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम करते हैं तो न्यू टैक्स रीजीम आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आप अगले फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रीजीम को सेलेक्ट करते हैं तो आपका टैक्स 54,600 रुपये बनेगा। इस तरह आप 20,800 रुपये का टैक्स बचा पाएंगे। इसकी वजह यह है कि ओल्ड रीजीम में आपका टैक्स 75,400 रुपये बनेगा।
यह ध्यान में रखना जरूरी है कि वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को न्यू टैक्स रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है। उन्होंने टैक्स स्लैब की संख्या भी घटा दी है। इससे यह अट्रैक्टिव हो गया है।
अगर आपकी इनकम सालाना 15 लाख रुपये है तो
अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपये है तो 3.75 लाख रुपये के डिडक्शंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही न्यू टैक्स रीजीम में 25 फीसदी टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है और टैक्स रेट घटा दिया गया है। 15 लाख रुपये सालाना इनकम वाला व्यक्ति ओल्ड टैक्स रीजीम में 30 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में आएगा। यूनियन बजट 2023 से पहले न्यू टैक्स रीजीम में 15 लाख रुपये इनकम वाला व्यक्ति 25 फीसदी टैक्स स्लैब में आता था।
1 फरवरी को वित्तमंत्री के न्यू टैक्स रीजीम में बदलाव का ऐलान करने के बाद 15 लाख रुपये तक सालाना इनकम वाला व्यक्ति 20 फीसदी टैक्स स्लैब में आएगा। 15 लाख रुपये से ज्यादा सालाना इनकम वाला व्यक्ति 30 फीसदी टैक्स स्लैब में आएगा।
आइए अब हम आपकी इनकम पर न्यू टैक्स रीजीम और ओल्ड टैक्स रीजीम में लगने वाले टैक्स पर विचार करते हैं। हमने यह माना है कि आप 3.75 लाख रुपये का डिडक्शंस क्लेम करते हैं। इनमें सेक्शन 80सी का 1.5 लाख रुपये, होम लोन इंटरेस्ट का 2 लाख रुपये और सेक्श 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी का 25,000 रुपये का डिडक्शन शामिल है। हमने कैलकुलेशन में सरचार्ज और सेस को भी शामिल किया है।
अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपये है और आप ओल्ड टैक्स रीजीम को सेलेक्ट करते हैं तो 3.75 लाख रुपये के डिडक्शंस के बाद आपका टैक्स सालाना 1.56 लाख रुपये बनेगा। अगर आप न्यू टैक्स रीजीम को सेलेक्ट करते हैं तो 20 फीसदी के लोअर टैक्स स्लैब में आपका टैक्स उतना (ओल्ड रीजीम जितना) ही बनेगा।