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Budget 2023: इनकम टैक्स के सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ने की उम्मीद, जानिए कितनी हो सकती है नई सीमा

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने वित्त मंत्री को सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने की सलाह दी है। उसने कहा है कि इस लिमिट को बढ़ाने से टेक्सपेयर्स को फायदा होगा। उन्हें ज्यादा सेविंग्स करने का मौका मिलेगा। कई दूसरी एसोसिएशंस ने भी सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाने की सलाह दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 12, 2022 पर 3:25 PM
Budget 2023: इनकम टैक्स के सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ने की उम्मीद, जानिए कितनी हो सकती है नई सीमा
आईसीएआई ने PPF कंट्रिब्यूशन की सालाना लिमिट को भी बढ़ाने की मांग फाइनेंस मिनिस्टर से की है। अभी इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये है।

Budget 2023: इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं। वह इनकम टैक्स, 1961 के सेक्शन 80सी की डिडक्शन लिमिट बढ़ा सकती हैं। अभी इसकी लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने वित्त मंत्री को सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने की सलाह दी है। उसने कहा है कि इस लिमिट को बढ़ाने से टेक्सपेयर्स को फायदा होगा। उन्हें ज्यादा सेविंग्स करने का मौका मिलेगा। कई दूसरी एसोसिएशंस ने भी निर्मला सीतारमण से सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से इस लिमिट को बढ़ाया नहीं गया है।

8 साल पहले बढ़ाई गई थी लिमिट

फाइनेंशियल मार्केट भी लंबे समय से सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसे आखिरी बार 2014-15 में बढ़ाया गया था। तबक इसे 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया गया था। इस लिमिट का मतलब यह है कि सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शन में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर टैक्स डिडक्शन का दावा किया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शन शामिल हैं। इनमें पीपीएफ, ELSS, सुकन्या समृद्धि, लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों की ट्यूशन फीस आदि शामिल हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना होगा कि डिडक्शन की यह सुविधा सिर्फ उन टैक्सपेयर्स को मिलती है, जिन्होंने इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम को सेलेक्ट किया है।

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