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Budget 2024: इनकम टैक्स पर मिलेगी राहत! सरकार ₹5 लाख तक बढ़ा सकती है टैक्स छूट की सीमा, हर साल बचेंगे इतने पैसे

Budget 2024-25: जुलाई के दूसरे पखवाड़े में पेश होने वाले आम बजट 2024-25 में सरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा (Income Tax Limit) को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। हालांकि यह बदलाव सिर्फ नई टैक्स रिजीम में होगा। पुराने टैक्स रिजीम में बदलाव की संभावना काफी कम है

अपडेटेड Jun 25, 2024 पर 12:18 PM
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Budget 2024-25: बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए जाने से मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी

Budget 2024-25: जुलाई के दूसरे पखवाड़े में पेश होने वाले आम बजट 2024-25 में सरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा (Incomne Tax Limit) को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। हालांकि यह बदलाव सिर्फ नई टैक्स रिजीम में होगा। पुराने टैक्स रिजीम में बदलाव की संभावना काफी कम है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sithraman) बजट में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने का ऐलान करती है, तो इससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी। साथ ही उनके पास खर्च करने के लिए पहले से अधिक राशि बचेगी, जिससे देश में खपत को बढ़ावा मिल सकता है।

बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने सबसे पहले बजट-2020 में नई टैक्स रिजीम को पेश किया था। फिर 2023 के बजट में इसे डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया गया। हालांकि इसमें टैक्सपेयर्स को टैक्स में कई तरह के डिडक्शन और छूट का लाभ नहीं मिलता है। आयकर रिटर्न भरते समय टैक्सपेयर्स के सामने नई और पुरानी दोनों में से किसी एक टैक्स व्यवस्था को चुनने का विकल्प होता है।

नई टैक्स रिजीम

नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। वहीं 3 से 6 लाख रुपये की सालाना आय पर 5% टैक्स की दर लागू है। जबकि 6 से 9 लाख रुपये की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स की दर लागू है।


हालांकि फिलहाल इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत, 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट उपलब्ध है, जिसका संभावित लाभ 7.5 लाख रुपये तक के वेतन वाले लोगों को मिल सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप की सालाना आय 7 लाख रुपये तक है, तो आपको जीरो टैक्स देना होगा। इसके अलावा, अब 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू है।

नई टैक्स रिजीम के इनकम टैक्स स्लैब को आप नीचे देख सकते हैं-

बदलव के बाद 6 की जगह 5 टैक्स स्लैब बचेंगे

सरकार अगर आगामी बजट 2024-25 में 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से छूट देती है, तो मौजूदा 6 स्लैब की जगह 5 स्लैब ही बचेंगे। वहीं 5 लाख से 9 लाख रुपये तक की आय पर धारा धारा 87A के तहत पहले की तरह टैक्स छूट मिलती रहेगी, बशर्ते कि स्लैब या उसकी दरों में कोई और बदलाव न किया जाए।

पुरानी टैक्स रिजीम

पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं 2.5से 5 लाख रुपये के दायरे में आने वाली सालाना आय पर 5% आयकर लागू होता है। हालांकि इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत, पुरानी टैक्स रिजीम में भी 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलता है। इसके अलावा 5 लाख 5-10 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर 20% कर लगता है। 10 लाख रुपये से अधिक की कुल आय पर 30% कर लगता है।

टैक्सपेयर्स को कितना होगा फायदा?

अगर बजट 2024-25 में टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाता है, तो इससे करीब 7.6 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम वाले लोगों की टैक्स देनदारी 10,400 रुपये (4% हेल्थ और एजुकेशन सेस सहित) कम हो जाएगी। वहीं जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है, उनकी टैक्स लायबिलिटी करीब 11,440 रुपये (सेस और 10% सरचार्ज सहित) तक कम हो जाएगी।

इसके अलावा 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की आय वाले लोगों को 11,960 रुपये का लाभ मिलेगा। जबकि 2 करोड़ से अधिक आय वाले लोगों की टैक्स लायबिल्टी 13,000 रुपये तक कम हो जाएगी।

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