इस साल बजट में क्या सरकार बढ़ाएगी NPS पर मिलने वाली टैक्स छूट? कर सकती है 1,00,000 रुपये

वित्तमंत्री 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। ऐसे में सीनियर सिटीजन को लेकर भी अंतरिम बजट-2024 में ऐलान किए जाने की संभावना है। एक्सपर्ट्स की ओर से इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी एनपीएस कंट्रिब्यूशन पर टैक्स बेनेफिट देने की मांग की गई है।

अपडेटेड Feb 01, 2024 पर 7:26 AM
NPS में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है।

NPS News: देश का आम बजट पेश होने वाला है। बजट को लेकर आम जनता को काफी उम्मीदें भी हैं। वित्तमंत्री 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये बजट पेश किया जा रहा है, ऐसे में सरकार की ओर से हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए जा सकते हैं। ऐसे में सीनियर सिटीजन को लेकर भी अंतरिम बजट-2024 में ऐलान किए जाने की संभावना है। इस बजट में कई अहम ऐलान किए जाने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में उम्मीदें हैं कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर भी अहम कदम उठा सकती है और लोगों के लिए उसे आकर्षक बना सकती है, ताकी लोगों का इस स्कीम के प्रति रुझान बढ़े। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से एनपीएस में 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोगों को कंट्रिब्यूशन और विड्रॉल पर टैक्स से जुड़ा फायदा पहुंचा सकती है।

NPS-EPFO के अलग-अलग नियम

वहीं हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA (पीएफआरडीए) की ओर से एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर EPFO (ईपीएफओ) जैसे टैक्स नियमों की मांग की गई है। फिलहाल एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर टैक्स के नियम एनपीएस और ईपीएफओ के लिए अलग-अलग हैं। एनपीएस में एंप्लॉयी के कॉर्पस (फंड) में एंप्लॉयर के 10% तक के हिस्से को ही टैक्स से छूट मिलती है। यह 10 फीसदी बेसिक पे और डियरनेस अलाउन्स का होता है। इसके अलावा ईपीएफओ में एंप्लॉयी के कॉर्पस में कुल 12% के हिस्से को टैक्स से छूट मिलती है। एक्सपर्ट्स की मांग है कि एनपीएस के मामले में भी 12% तक के कंट्रिब्यूशन को टैक्स छूट मिलनी चाहिए।

Tax और ITR फाइलिंग में छूट


एक्सपर्ट्स की ओर से इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी एनपीएस कंट्रिब्यूशन पर टैक्स बेनेफिट देने की मांग की गई है। कंसल्टेंसी और ऑडिट फर्म डेलॉयट का कहना है कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए एनपीएस के निवेश में इजाफा किए जाने की दरकार है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स छूट मिलनी चाहिए। साथ ही एनपीएस से इनकम पाने वाले 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ITR फाइल करने से छूट दी जानी चाहिए।

अभी क्या है नियम?

बता दें कि अभी एनपीएस में एकमुश्त सिर्फ 60 फीसदी विड्रॉल को टैक्स-छूट मिलती है। फिलहाल, एनपीएस में सब्सक्राइबर के 50,000 रुपये तक के कंट्रिब्यूशन को सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत डिडक्शन मिलता है। लेकिन यह सुविधा सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में है। नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स यह डिडक्शन नहीं मिलता है। ओल्ड टैक्स रीजीम में सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाले 1.5 लाख रुपये के टैक्स बेनेफिट के अतिरिक्त है। ऐसे में सरकार से उम्मीदें है कि सरकार की ओर से इस बार एनपीएस पर लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है.

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