Budget 2024: पुराने और नए टैक्स रीजीम में क्या है फर्क? क्या 10 लाख रुपये तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स!

Budget 2024: टैक्सपेयर्स के लिए बजट का हर साल अहम होता है। टैक्स से जुड़े सभी बदलाव सरकार बजट में करती है। नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए पिछले कुछ साल काफी अहम रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार नया टैक्स रीजीम लेकर आई

अपडेटेड Jul 22, 2024 पर 3:51 PM
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Budget 2024: टैक्स से जुड़े सभी बदलाव सरकार बजट में करती है।

Budget 2024: टैक्सपेयर्स के लिए बजट का हर साल अहम होता है। टैक्स से जुड़े सभी बदलाव सरकार बजट में करती है। नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए पिछले कुछ साल काफी अहम रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार नया टैक्स रीजीम लेकर आई। पुराने टैक्स रीजीम में भी बदलाव किये। अब नया टैक्स रीजीम डिफॉल्ट टैक्स रीजीम है। सरकार का फोकस नए टैक्स रीजीम को लेकर ज्यादा है। कल मंगलावर को बजट पेश होने वाला है। ऐसे में सरकार फिर टैक्स में बदलाव कर सकती है। आइए जानते हैं कि पुराने और नए टैक्स रीजीम क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। क्या इस बार नए टैक्स रीजीम में 10 लाख रुपये तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हैं 2 तरीके

टैक्सपेयर्स इंडिविजुअल के पास इनकम टैक्स फाइल करने के लिए दो रीजीम ओल्ड और न्यू टैक्स रीजीम मिला हुआ है। नई टैक्स व्यवस्था को अब डिफॉल्ट बना दिया गया है। यानी, अगर कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स का चुनाव नहीं करता है, तो उसका टैक्स कैलकुलेशन नये टैक्स रीजीम के हिसाब से होता है। पुराना टैक्स रीजीम लेने के लिए टैक्सपेयर्स को डिक्लेरेशन देना होता है। इसका कारण यही है कि नए टैक्स रीजीम पर सरकार का फोकस ज्यादा है।


नई टैक्स व्यवस्था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में टैक्स से जुड़े कई बदलाव किये थे। सरकार ने नया टैक्स रीजीम लागू करने के बाद से कई बदलाव किये हैं। नए टैक्स रीजीम को डिफॉल्ट टैक्स रीजीम बनाने का ऐलान सरकार ने पिछले साल किया था। नई टैक्स रीजीम में 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था। जिसे बाद में 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया गया। यानी, नए टैक्स रीजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है।

पुराना टैक्स रीजीम

पुराने टैक्स रीजीम में टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी, 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। पुराने टैक्स रीजीम में HRA, 80C, 80D, 80CCD, होम लोन प्रिंसिपल, होम लोन इंटरेस्ट रेट आदि जैसी करीब 70 कटौती और छूट मिलती हैं।

        इनकम स्लैब

ओल्ड टैक्स रीजीम

न्यू टैक्स रीजीम  (31  मार्च 2023)

नया टैक्स रीजीम  (1 अप्रैल 2023 से)

₹0 - ₹2,50,000

-

-

-

₹2,50,000  - ₹3,00,000

5%

5%

-

₹3,00,000 - ₹5,00,000

5%

5%

5%

₹5,00,000 - ₹6,00,000

20%

10%

5%

₹6,00,000 - ₹7,50,000

20%

10%

10%

₹7,50,000 - ₹9,00,000

20%

15%

10%

₹9,00,000 - ₹10,00,000

20%

15%

15%

₹10,00,000 - ₹12,00,000

30%

20%

15%

₹12,00,000 - ₹12,50,000

30%

20%

20%

₹12,50,000 - ₹15,00,000

30%

25%

20%

>₹15,00,000

30%

30%

30%

बजट 2024 से उम्मीदें

टैक्सपेयर्स बजट में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। कई लोगों को उम्मीद है कि सरकार बेसिक छूट लिमिट को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करेगी। नए टैक्स रीजीम को पहले से अधिक आकर्षित बनाया जाए। ऐसी उम्मीद टैक्सपेयर्स कर रहे हैं कि सरकार 7 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करे। मध्य आय वर्ग के बीच सेविंग और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स छूट लिमिट को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाए।

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