स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के चेयरमैन ने इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स में राहत को जरूरी बताया है। दिनेश खारा ने हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि बैंकों में डिपॉजिट अमाउंट के इंटरेस्ट पर टैक्स में राहत से बैंकों के सेविंग्स डिपॉजिट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। इससे बैंकों के पास ज्यादा डिपॉजिट आएगा, जिसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स को लोन देने के लिए किया जा सकेगा। उनका मतलब अगले महीने आने वाले बजट में संभावित ऐलान से था।
टैक्स में राहत से डिपॉजिटर्स को फायदा
खारा ने कहा कि अगर Budget 2024 में इंटरेस्ट इनकम (Interest Income) पर टैक्स में थोड़ी राहत दी जाती है तो यह डिपॉजिटर्स के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा। उन्होंने कहा कि आखिकार बैंकिंग सेक्टर इस पैसे का इस्तेमाल देश में कैपिटल फॉर्मेशन के लिए करता है। अभी बैंक में जमा पैसे के इंटरेस्ट पर टैक्स का जो नियम है, उसमें एक वित्त वर्ष में इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये से ज्यादा होने पर बैंक TDS काट लेते हैं।
दिनेश खारा ने वित्तमंत्री को दी सलाह
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अगले महीने के तीसरे हफ्ते में FY25 का फुल बजट पेश कर सकती हैं। इससे पहले वह इकोनॉमी और इंडस्ट्री से जुड़े अलग-अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर बजट को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश कर रही हैं। वित्तमंत्रालय सभी सुझावों पर विचार करने के बाद उनमें से कुछ पर बजट में अमल कर सकता है।
क्रेडिट ग्रोथ 14-15 फीसदी रहने की उम्मीद
देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन ने कहा कि SBI को वित्त वर्ष 2024-25 में क्रेडिट ग्रोथ 14-15 फीसदी रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "आम तौर पर हम जीडीपी ग्रोथ में इनफ्लेशन जोड़ने के बाद उसमें 2-3 फीसदी और जोड़ते है, जिससे हमें क्रेडिट ग्रोथ का एक अंदाजा मिलता है।" उन्होंने कहा कि हम इस ग्रोथ रेट से खुश हैं। जहां तक डिपॉजिट का सावल है तो पिछले साल इसकी ग्रोथ 11 फीसदी रही।
अभी बैंक डिपॉजिट पर टैक्स के नियम
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, टैक्सपेयर्स (60 साल की उम्र तक) का बैंक सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसे पर एक साल में 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट टैक्स-फ्री होता है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा पैसे पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स-फ्री नहीं होता है। इस इंटरेस्ट को टैक्सपेयर की इनकम में जोड़ दिया जाता है। फिर, इस पर उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स के नियम अलग हैं। उनके सेविंग्स बैंक अकाउंट, फिक्स्ड बैंक अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट पर 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री होती है।
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अगर किसी टैक्सपेयर (नॉन-सीनियर सिटीजन) के बैंक अकाउंट (सभी बैंक अकाउंट्स) में डिपॉजिट पर कुल इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये से ज्यादा है तो बैंक उस पर 10 फीसदी TDS काटता है। यह तब है जब अकाउंट के बारे में पैन की डिटेल उपलब्ध है। पैन की डिटेल उपलब्ध नहीं होने पर 20 फीसदी टीसीएस का नियम लागू होता है।