Union Budget 2024 : अंतरिम बजट (Interim Budget) में विदेश में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए 7 लाख रुपये तक के खर्च को टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स यानी टीसीएस (TCS) से छूट मिल सकती है। यह 7 लाख रुपये की सीमा एक वित्त वर्ष के लिए है। एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में फाइनेंस बिल में सरकार इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करेगी। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की शुरुआत में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए 7 लाख रुपये तक के पेमेंट पर टीसीएस से छूट देने का ऐलान हुआ था। लेकिन, इसे अभी कानूनी दर्जा मिलना बाकी है। इसके लिए फाइनेंस बिल में संशोधन होगा। यह बतौर संशोधन इनकम टैक्स एक्ट में शामिल होगा। यह यूनियन बजट का हिस्सा होगा।
पिछले साल एलआरएस के दायरे में क्रेडिट कार्ड को लाया गया था
सरकार ने पिछले साल 20 फीसदी टीसीएस के दायरे में क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट को भी लाने का ऐलान किया था। लेकिन, इसका विरोध होने के बाद वित्तमंत्रालय ने एक वित्त वर्ष में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से 7 लाख रुपये तक पेमेंट को 20 फीसदी टीसीएस के दायरे से बाहर कर दिया था। इस बारे में वित्तमंत्रालय ने 19 मई को एक स्टेटमेंट जारी किया था। इसमें कहा गया था कि प्रोसिजर के मामले में किसी तरह की दुविधा से बचने के लिए यह तय किया गया है कि इंडिविजुअल का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक के पेमेंट को एलआरएस की लिमिट से बाहर रखा जाएगा। इसलिए इस पर टीसीएस लागू नहीं होगा।
बजट 2024 में टैक्स से जुड़े बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं
वित्तमंत्रालय ने यह भी कहा था कि एजुकेशन और इलाज के लिए पेमेंट पर टीएसीएस से छूट पहले की तरह मिलती रहेगी। अधिकारी ने कहा कि चूंकि 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट वोट-ऑन-अकाउंट होगा, जिससे इसमें टैक्स से जुड़े बदलाव के शामिल होने की उम्मीद नहीं है। वोट-ऑन-अकाउंट के जरिए सरकार अगले वित्त वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिए अपने खर्च के प्रस्ताव पर संसद की मंजूरी हासिल करेगी।
डेबिट कार्ड्स पहले से एलआरएस के दायरे में आते हैं
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में ओवरसीज पैकेज के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर टीसीएस 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का ऐलान किया था। उससे पहले क्रेडिट कार्ड एलआरएस के दायरे में नहीं आते थे। डेबिट कार्ड उसके दायरे में आते थे, क्योंकि ये बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है और ये एलआरएस के दायरे में आते हैं। लेकिन, 2023 में वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के बाद यह अंतर खत्म हो गया था। क्रेडिट कार्ड भी एलआरएस के दायरे में आ गए थे।