Budget 2024: पुराने टैक्स रिजीम में इतनी इनकम पर लगेगा टैक्स, जानिए इस बार के बजट में क्या हुआ बदलाव?

हर बार बजट में टैक्सपेयर्स को ये उम्मीद जरूर रहती है कि सरकार की ओर से टैक्स में राहत दी जाए हालांकि इस बार सरकार की ओर से टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है

अपडेटेड Feb 01, 2024 पर 2:27 PM
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Budget 2023: ओल्ड टैक्स रिजीम में है ये प्रावधान

Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया गया है। इस बार के बजट में कोई बड़ा ऐलान करने से सरकार की ओर से परहेज किया गया है, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वहीं हर बार बजट में टैक्सपेयर्स को ये उम्मीद जरूर रहती है कि सरकार की ओर से टैक्स में राहत दी जाए। हालांकि इस बार सरकार की ओर से टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पुराने और नए दोनों ही टैक्स स्लैब को वैसे का वैसा ही रखा गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पुराने टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को क्या-क्या बेनेफिट्स मिलते हैं...

पुराना टैक्स रिजीम

पुरानी टैक्स व्यवस्था वह टैक्स प्रणाली है जो नई व्यवस्था लागू होने से पहले प्रचलित थी। इस रिजीम के तहत एचआरए और एलटीए सहित 70 से अधिक छूट और कटौतियां उपलब्ध हैं, जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकती हैं और टैक्स भुगतान को कम कर सकती हैं। सबसे लोकप्रिय और उदार कटौती धारा 80सी है, जो 1.5 लाख रुपये तक टैक्स योग्य आय में कटौती की अनुमति देती है। करदाताओं को पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच विकल्प दिया जाता है।


 

टैक्स स्लैब

पुराने टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपये सालाना तक की आय को टैक्स से छूट दी गई है। वहीं 2.5 से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा पुरानी व्यवस्था में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगता है। इसके बाद 10 लाख रुपये से अधिक की व्यक्तिगत आय पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है।

वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है छूट

वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में, आयकर छूट सीमा 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये तक और 80 वर्ष से अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये तक है।

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