Union Budget 2023: निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रिजीम पर बरसाई कृपा, यहां जानिए डिटेल

Budget 2023: फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि अब इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के दिन लद चुके हैं। उनका संकेत यह था कि अब टैक्सपेयर्स को न्यू टैक्स रीजीम में दिलचस्पी दिखानी होगी। इसके लिए उन्होंने न्यू टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई ऐलान किए हैं

अपडेटेड Feb 01, 2023 पर 6:26 PM
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निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में 5 स्लैब होंगे। पहले स्लैब की संख्या छह थी।

Budget 2023: यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की है। उन्होंने बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा राहत इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रीजीम में दी है। इसमें स्लैब की संख्या घटाई गई है। इसके अलावा स्लैब में टैक्स रेट्स में भी कमी की गई है। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि सरकार को न्यू टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है। सरकार ने एक्सपर्ट्स की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश की है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि इनकम टैक्स की न्यू रीजीम अब इनकम टैक्स की डिफॉल्ट रीजीम बन जाएगी। अब तक इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम डिफॉल्ट रीजीम थी। आइए इनकम टैक्स से जुड़े वित्तमंत्री के ऐलान के बारे में विस्तार से जानते हैं।

7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में 5 स्लैब होंगे। पहले स्लैब की संख्या छह थी। इसके अलावा न्यू टैक्स रीजीम में सेक्शन 87ए के तहत मिल रहे रिबेट को सालाना 5 लाख रुपये की इनकम से बढ़ाकर सालाना 7 लाख रुपये की इनकम के लिए कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो लोग न्यू टैक्स रीजीम को सेलेक्ट करेंगे, उन्हें 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।


बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़कर 3 लाख रुपये हुई

इनकम टैक्स की नई रीजीम में 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले लोगों को 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।

आय टैक्स फीसदी में
3 से 6 लाख रुपये 5 फीसदी
6 से 9 लाख रुपये 10 फीसदी
9 से 12 लाख रुपये 15 फीसदी
12 से 15 लाख रुपये 20 फीसदी
15 लाख रुपये से ज्यादा 30 फीसदी

अब नई टैक्स रीजीम होगी डिफॉल्ट रीजीम

वित्तमंत्री ने कहा है कि अब न्यू टैक्स रीजीम डिफॉल्ट रीजीम होगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई टैक्सपेयर ओल्ड टैक्स रीजीम में रहना चाहता है तो उसे बताना होगा। अभी स्थिति उल्टी थी। ओल्ड टैक्स रीजीम डिफॉल्ट रीजीम होती थी। अगर कोई टैक्सपेयर नई टैक्स रीजीम में रहना चाहता था तो उसे इसके बारे में पहले से बताना पड़ता था।

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