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बजट 2024 : पिछले बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम को सरकार ने बनाया था अट्रैक्टिव

सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई उपाय किए थे। नई टैक्स रीजीम में सालान 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई थी। स्टैंडर्ड डिडक्शंस का फायदा न्यू टैक्स रीजीम में भी देने का ऐलान किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 27, 2023 पर 1:59 PM
बजट 2024 : पिछले बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम को सरकार ने बनाया था अट्रैक्टिव
एप्लॉयर से एंप्लॉयीज को मिला गिफ्ट भी टैक्स के दायरे में आता है। लेकिन, इसके लिए एक शर्त है। अगर एंप्लॉयर की तरफ से मिले गिफ्ट की कीमत एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपये से ज्यादा है तभी वह टैक्स के दायरे में आएगा।

Union Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण ने 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में आम लोगों का खास ख्याल रखा था। खासकर महिलाओं के नई डिपॉजिट स्कीम पेश की थी। बुजुर्गों की सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम में निवेश की सीमा बढ़ा दी थी। इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई उपाय किए थे। नई टैक्स रीजीम में सालान 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई थी। स्टैंडर्ड डिडक्शंस का फायदा न्यू टैक्स रीजीम में भी देने का ऐलान किया था।

न्यू टैक्स रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बनाने का ऐलान

बजट 2023 में टैक्स स्लैब्स को भी घटाकर 5 कर दिया गया था। इससे टैक्स कैलकुलेशन आसान हो गया था। न्यू टैक्स रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि अगर कोई टैक्सपेयर्स ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इसे सलेक्ट करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि वह न्यू टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है।

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