यूनियन बजट पेश होने में कुछ हफ्तों का समय बाकी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट 2023 में वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स की नई रीजीम का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे। सरकार ने बजट 2020 में इनकम टैक्स की नई रीजीम का ऐलान किया था। लेकिन, चार साल बाद भी इस रीजीम में टैक्सपेयर्स ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि वित्तमंत्री यूनियन बजट में उनके लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाए
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2023 में इनकम टैक्स (Income Tax New Regime) की नई रीजीम का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल था। नौकरी करने वाले टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) का फायदा मिलता है। पहले यह फायदा इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में मिलता था। अब नई और पुरानी दोनों रीजीम में एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है। नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये करेंगी।
अभी इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन की इजाजत सिर्फ ओल्ड रीजीम में मिलती है। 80सी के तहत करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड की टैक्स स्कीम, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि आदि शामिल हैं। नई रीजीम के टैक्सपेयर्स का कहना है कि वित्तमंत्री को कम से कम लाइफ इंश्योरेंस पर डिडक्शन की इजाजत नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को भी देनी चाहिए।
हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स-छूट
प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना बहुत महंगा हो गया है। इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। लेकिन, इसका प्रीमियम काफी ज्यादा है। इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है। टैक्सपेयर्स खुद और परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन का दावा कर सकता है। इसके अलावा वह मातापिता के लिए भी हेल्थ पॉलिसी खरीदकर उसके प्रीमियम पर डिडक्शन का दावा कर सकता है। नई रीजीम के टैक्सपेयर्स का कहना है कि उन्हें कम से कम खुद और परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलना चाहिए।
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होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन
इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में होम लोन के इंटरेस्ट और उसके प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन की इजाजत है। इस टैक्स छूट की वजह से बड़ी संख्या में लोग होम लेकर घर खरीदते हैं। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में घरों की मांग बढ़ती है। नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि वित्तमंत्री उन्हें कम से कम होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन की इजाजत दे सकती हैं। इससे नई रीजीम के टैक्सपेयर्स भी घर खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं।