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Cases against Adani Group in US: अमेरिका में अदाणी ग्रुप के खिलाफ मामले नहीं हुए कंबाइन, लेकिन यह हुआ है बड़ा बदलाव

Cases against Adani Group in US: पिछले साल नवंबर 2024 में अदाणी ग्रुप पर अमेरिकी प्रॉसीक्यूटर्स ने घूसखोरी का आरोप लगाया था। इसे लेकर अदाणी ग्रुप पर सिविल और क्रिमिनल मामले अमेरिका में चल रहे हैं। एक तो अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) से जुड़ा और दूसरा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में आपराधिक मामला

अपडेटेड Jan 03, 2025 पर 10:40 AM
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Cases against Adani Group in US: अदाणी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में दो मामले चल रहे हैं। एक तो अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) से जुड़ा और दूसरा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में आपराधिक मामला।

Cases against Adani Group in US: अदाणी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में दो मामले चल रहे हैं। एक तो अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) से जुड़ा और दूसरा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में आपराधिक मामला। हालांकि ये दोनों मामले एक-दूसरे से जुड़े नहीं हैं बल्कि दोनों ही मामले अमेरिकी कोर्ट में एक ही जज के सामने रखे गए हैं ताकि एफिसिएंसी बढ़ सके। सीएनबीसी-टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर एक अमेरिकी कोर्ट ने आदेश दिया था। 12 और 18 दिसंबर को कोर्ट ने इन मामलों को एक ही जज के पास भेजने का आदेश दिया था।

सिविल और क्रिमिनल, दोनों में होगी अलग-अलग सुनवाई

अदाणी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में जो क्रिमिनल और सिविल मामले चल रहे हैं, उसमें शेड्यूल के टकराव को रोकने और एफिसिएंसी को देखते हुए एक ही जज के सामने पेश कर दिया गया है। अब अदाणी ग्रुप के खिलाफ घूसखोरी कांड में सिविल और क्रिमिनल, दोनों मामले अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज Garaufis को सुनवाई के लिए दिए गए हैं। हालांकि दोनों की सुनवाई अलग-अलग होगी और फैसले भी अलग-अलग ही आएंगे। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रवक्ता ने सीएनबीसी-टीवी18 से बातचीत में यह जानकारी दी।


क्या है पूरा मामला?

पिछले साल नवंबर 2024 में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी पर अमेरिकी प्रॉसीक्यूटर्स ने घूसखोरी का आरोप लगाया था। इस मामले में उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने भारत में ऑर्डर्स हासिल करने के लिए अथॉरिटीज को घूस दिया था और इसके बारे में उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को जानकारी नहीं दी। कुछ हफ्ते पहले अदाणी के खिलाफ चार्जेज का ऐलान करने वाले अमेरिकी अटॉर्नी Breon Peace ने इस्तीफा दे दिया और एफबीआई के निदेशक Chris Wray भी पद छोड़ चुके हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अदाणी ग्रुप के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता है क्योंकि बिना ठोस सबूत के कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाता है तो भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।

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