Google के खिलाफ एक हफ्ते में दूसरी बार कड़ा एक्शन, CCI ने ठोक दिया 936 करोड़ का जुर्माना

एक हफ्ते से भी कम समय में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दूसरी बार गूगल के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है और तगड़ा जुर्माना लगाया है

अपडेटेड Oct 25, 2022 पर 6:41 PM
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CCI ने अपनी जांच में पाया कि अमेरिकी तकनीकी कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) की गूगल (Google) ने अपने पेमेंट्स ऐप और इन-ऐप पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बाजार में अपनी पोजिशन का गलत इस्तेमाल किया।

एक हफ्ते से भी कम समय में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दूसरी बार गूगल के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है और तगड़ा जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने अपनी जांच में पाया कि अमेरिकी तकनीकी कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) की गूगल (Google) ने अपने पेमेंट्स ऐप और इन-ऐप पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बाजार में अपनी पोजिशन का गलत इस्तेमाल किया। इसे लेकर गूगल पर आज 25 अक्टूबर को सीसीआई ने 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Google को सीसीआई ने दिए ये निर्देश


सीसीआई ने गूगल को निर्देश दिया है कि किसी भी ऐप डेवलपर्स को थर्ड पार्टी बिलिंग/पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करने से रोका न जाए। सीसीआई के मुताबिक गूगल ने ऐप डेवलपर्स को अपने इन-ऐप पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया जो डेवलपर्स के लिए पैसे कमाने का मुख्य जरिया होता है। इसके अलावा एक रिलीज में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीसीआई को एक तय समय सीमा के भीतर अपने आचरण में सुधार का निर्देश दिया है।

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कुछ दिनों पहले भी लगा था तगड़ा जुर्माना

एंटीट्रस्ट वॉचडॉग सीसी आई ने कुछ दिनों पहले 20 अक्टूबर को गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपये का तगड़ा जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए अपनी डॉमिनेंट पोजिशन का गलत इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया। सीसीआई ने गूगल को करीब एक दर्जन मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया था। सीसीआई ने कहा था कि एंड्रॉयड पर काम करने वाली डिवाइसेज पर गूगल सर्विसेज को पहले से इंस्टॉल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

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