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इन नियमों के उल्लंघन पर RBI सख्त, गुजरात और पुणे के दो बैंकों पर जुर्माना

केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) ने अनियमितताओं के चलते गुजरात और पुणे (महाराष्ट्र) के दो सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है

अपडेटेड Oct 18, 2022 पर 10:50 AM
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सोमवार को आरबीआई ने गुजरात के को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट और पुणे के राज राजगुरुनगर सहकारी बैंक पर कार्रवाई की जानकारी दी।

केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) ने अनियमितताओं के चलते गुजरात और पुणे (महाराष्ट्र) के दो सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई ने इन बैकों पर जुर्माना लगाया है। सोमवार को आरबीआई ने गुजरात के को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट (Co-operative Bank of Rajkot) और पुणे के राज राजगुरुनगर सहकारी बैंक (Raj Rajgurunagar Sahakari Bank) पर कार्रवाई की जानकारी दी।

राज राजगुरुनगर सहकारी बैंक पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस पर यह जुर्माना ब्याज दरों और डिपॉजिट्स को लेकर केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। वहीं को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट पर जागरुकता योजनाओं से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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Co-operative Bank of Rajkot पर इस कारण RBI सख्त

आरबीआई ने राजकोट सहकारी बैंक के फाइनेंशियल की जांच में अनियमितता पकड़ा। बैंक ने दस साल से अधिक समय तक ऐसे खाते जिनमें पड़े पैसों का कोई दावेदार नहीं है, उन पैसों को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में नहीं भेजा। यह केंद्रीय बैंक के प्रावधानों का उल्लंघन है। आरबीआई ने को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट को इसके लिए कारण बताओ नोटिस भेजा था। बैंक के लिखित और मौखिक जवाब के आधार पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है।

Raj Rajgurunagar Sahakari Bank पर इस कारण एक्शन

राज राजगुरुनगर सहकारी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि यह मृतक इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स या सोल प्रोपायटरशिप के चालू खातों में जमा पैसों पर वारिसों को ब्याज देने में असफल रहा। इस पर आरबीआई ने बैंक को नोटिस भेजा था लेकिन बैंक ने शो-कॉज नोटिस पर जो लिखित जवाब भेजा था उस पर केंद्रीय बैंक संतुष्ट नहीं हुआ। RBI ने पाया कि बैंक ने नियमों के तहत काम नहीं किया है जिसके चलते बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 56 और सेक्शन 46 (4) (आई) और सेक्शन 47 ए (1) (सी) के प्रावधनों के तहत कार्रवाई की गई है।

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