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SpiceJet को TWC Aviation को लौटाने होंगे लीज वाले एयरक्राफ्ट और इंजन, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुराना फैसला रखा बरकरार

दिल्ली हाई कोर्ट ने SpiceJet को एयरक्राफ्ट और इंजन TWC Aviation को वापस करने के लिए दी गई मोहलत 28 मई से बढ़ाकर 17 जून कर दी है। कोर्ट के मुताबिक, स्पाइसजेट को अपेक्षित लीज राशि का भुगतान किए बिना एयरक्राफ्ट और इंजन का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। स्पाइसजेट पर TWC एविएशन का 120 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड May 27, 2024 पर 4:05 PM
SpiceJet को TWC Aviation को लौटाने होंगे लीज वाले एयरक्राफ्ट और इंजन, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुराना फैसला रखा बरकरार
स्पाइसजेट ने अपील वापस लेने और मामले को सिंगल जज के समक्ष आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

बजट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) को दो एयरक्राफ्ट और तीन इंजन अपने पट्टेदार TWC एविएशन को वापस करने होंगे। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने दिया था और 27 मई को हाई कोर्ट की 2 जज की बेंच ने इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। स्पाइसजेट ने अपील वापस लेने और मामले को सिंगल जज के समक्ष आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, अदालत ने एयरलाइन को एयरक्राफ्ट और इंजन वापस करने के लिए दी गई मोहलत 28 मई से बढ़ाकर 17 जून कर दी है।

15 मई को, दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज ने एक अंतरिम आदेश पारित कर स्पाइसजेट को दो विमान और तीन इंजन, TWC एविएशन को वापस करने का निर्देश दिया था। इसकी वजह रही कि एयरलाइन ने भुगतान के लिए पहले की तय डेडलाइंस का पालन नहीं किया।

जस्टिस राजीव शकदर की अगुवाई वाली पीठ ने पहले के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जब स्पाइसजेट पर पट्टादाता (Lessor) का 120 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है तो इस प्रकार का कोई भी आदेश देना अनुचित होगा। कोर्ट के मुताबिक, स्पाइसजेट को अपेक्षित लीज राशि का भुगतान किए बिना एयरक्राफ्ट और इंजन का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। पट्टादाता, दान के कारोबार में नहीं हैं।

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