बजट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) को दो एयरक्राफ्ट और तीन इंजन अपने पट्टेदार TWC एविएशन को वापस करने होंगे। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने दिया था और 27 मई को हाई कोर्ट की 2 जज की बेंच ने इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। स्पाइसजेट ने अपील वापस लेने और मामले को सिंगल जज के समक्ष आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, अदालत ने एयरलाइन को एयरक्राफ्ट और इंजन वापस करने के लिए दी गई मोहलत 28 मई से बढ़ाकर 17 जून कर दी है।
