Go First case: दिल्ली हाईकोर्ट से दिवालिया हो चुकी एयरलाइन गो फर्स्ट को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया है। अदालत ने एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को अगले 5 वर्किंग डे में गो फर्स्ट द्वारा लीज पर लिए गए एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति तारा वितास्ता गंजू की सिंगल-जज बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लेसर्स के 54 एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए डिटेल्ड निर्देश पारित किए गए हैं।
