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₹492 करोड़ के टैक्स मामले में फंसी ICICI Pru, कंपनी ने दी यह सफाई

घरेलू मार्केट में लिस्ट होने वाली पहली इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस (ICICI Prudential Life Insurance) को 492 करोड़ रुपये के टैक्स मामले में नोटिस मिला है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (DGGI) ने कंपनी को शो कॉज कम डिमांड नोटिस (SCN) जारी किया है। यह मामला जुलाई 2017 से जुलाई 2022 के बीच 492.06 करोड़ रुपये का टैक्स नहीं चुकाने से जुड़ा है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jun 27, 2023 पर 8:45 AM
₹492 करोड़ के टैक्स मामले में फंसी ICICI Pru, कंपनी ने दी यह सफाई
ICICI Pru ने सोमवार को रात में टैक्स नोटिस से जुड़ी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी थी तो इस खुलासे का शेयरों पर असर अभी तक नहीं दिखा।

घरेलू मार्केट में लिस्ट होने वाली पहली इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस (ICICI Prudential Life Insurance) को 492 करोड़ रुपये के टैक्स मामले में नोटिस मिला है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (DGGI) ने कंपनी को शो कॉज कम डिमांड नोटिस (SCN) जारी किया है। यह मामला जुलाई 2017 से जुलाई 2022 के बीच 492.06 करोड़ रुपये का टैक्स नहीं चुकाने से जुड़ा है। इस मामले में कंपनी का कहना है कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए वह इस मामले का सामना करेगी।

आईसीआईसीआई प्रू का मानना ​​है कि वह जीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुसार जीएसटी क्रेडिट कंप्लॉयंस के लिए एलिजिबल थी। हालांकि इस मामले में कंपनी ने जांच के दौरान ही आरोपों के स्वीकार किए बिना 190 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। टैक्स से जुड़े इस मसले की जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में दी है।

GST के Input Tax Credit से जुड़ा है मामला

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को टैक्स से जुड़ा जो नोटिस मिला है, वह इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि जब आउटपुट पर टैक्स चुकाने की बारी आती है तो इनपुट पर जो टैक्स पहले चुकाया गया है, उसे घटाने की मंजूरी मिलती है और उसे घटाने के बाद जो टैक्स बचता है, उसे ही आउटपुट पर चुकाना होता है। आईसीआईसीआई प्रू के मामले में कंपनी का कहना है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 2017 और अन्य कानूनों के प्रावधानों के मुताबिक यह इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा का इस्तेमाल कर सकती है।

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