क्रिप्टोकरेंसी को GST के दायरे में लाने पर विचार कर रही सरकार, अगले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगी अहम चर्चा

केंद्र सरकार की एक समिति क्रिप्टोकरेंसी पर GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लगाने पर विचार कर रही है

अपडेटेड Jun 22, 2022 पर 11:26 PM
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क्रिप्टोकरेंसी पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने की तैयारी कर रही सरकार

भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लगाने का फैसला ले सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अगले हफ्ते होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाने पर विचार किया जा सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी का दायरा बढ़ाने और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को इस टैक्स के दायरे में प्रभावी तरीके से लाने पर विचार किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक 28 जून से चढ़ीगढ़ में होने वाली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे।

माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल क्रिप्टोकरेंसी को 28 फीसदी के सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। हालांकि अभी इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।


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इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स और प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी का TDS लगाने का ऐलान किया था। सरकार के इस कदम को क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता देने के रूप में देखा जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि देश में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को लेकर स्थिति साफ होगी। हालांकि अभी भी इस डिजिटल करेंसी पर जीएसटी लगाने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।

इस बीच सरकार लंबे समय से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर संसद में एक बिल लाने पर विचार कर रही है। हालांकि हर सत्र में यह बिल किसी न किसी कारण से टल जा रहा है। जीएसटी काउंसिल अगले हफ्ते क्रिप्टोकरेंसी को लेकर ऐसे समय में चर्चा करेगी, जब दुनिया भर में क्रिप्टो मार्केट में भारी बिकवाली देखी जा रही है।

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