नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) ने 25 सितंबर को कहा कि वह कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के खिलाफ गूगल (Google) की अपील पर 28 नवंबर से सुनवाई करेगा। CCI ने अपने ऑर्डर में गूगल पर 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कॉम्पिटिशन कमीशन का कहना है कि गूगल ने प्लेस्टोर इकोसिस्टम में अपनी बेहतर पोजिशन का गलत इस्तेमाल किया।
